सागर. न्यायालय भारत सिंह कनेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सागर के न्यायालय ने आरोपी रामप्रसाद पिता पुन्नी पाल उम्र 70 साल निवासी ग्राम घूघर थाना जैसीनगर जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन
टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया 09 अक्टूबर 2020 को आरोपीगणों द्वारा फरियादी को सोने की नकली ईंट दिखाकर फरियादी से तीन लाख रूपये में सोदा करके फरियादी के साथ छल कारित किया गया। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना ओरछा में अपराध क्रमांक 301/2020 अंतर्गत धारा 420 भा.दं.वि. का मामला पंजीबद्ध कर
शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी गंगाराम उर्फ धर्मेन्द्र0 राजपुत पिता बहादुरसिंह आयु 35 वर्ष निवासी ग्राम छतगांव थाना सुनेरा जिला शाजापुर का द्वितीय जमानत आवेदन-पत्र भी निरस्त किया गया । रमेश सौलंकी, अतिरिक्त डीपीओ शाजापुर द्वारा बताया गया कि थाना सुनेरा में पदस्थ् सहायक उपनिरीक्षक को दिनांक 04.10.2020 को देहात भ्रमण
शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी गौरव शर्मा उर्फ नान्टी पिता रविन्द्र शर्मा निवासी पटवा सेरी वार्ड नं 6 शुजालपुर सिटी का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया । सहा.जिला मीडिया
शाजापुर. न्यायालय द्वितिय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी शेख मुकीम पिता शेख हकीम उम्र 22 वर्ष निवासी नरोला का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया । सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर
शाजापुर. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी महेन्द्र पिता लक्ष्मीनारायण गुरगेला निवासी झण्डा चौंक अकोदिया का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया । सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त
सागर. न्यायालय उमाशंकर अग्रवाल अपर सत्र न्यायाधीश जिला सागर ने आरोपी हरप्रसाद पटैल का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री ताहिर खान, बण्डा जिला सागर ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजपुर निर्भय कुमार गरवा द्वारा आरोपी किशोर पिता कोला उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम कछवानिया व सुरेश पिता बालाराम निवासी ग्राम खलघाट को धारा 420, 120 बी भा.द.वि. के तहत जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्याम परमार सहायक जिला अभियोजन अधिकारी राजपुर द्वारा की गई। अभियोजन
सागर. न्यायालय रविन्द्र कुमार धुर्वे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवरी जिला सागर ने आरोपी प्रकाश पिता करन सिंह अहिरवार उम्र 40 साल निवासी रामघाट तिगड्डा देवरी जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री
सागर. न्यायालय उमाशंकर अग्रवाल अपर सत्र न्यायाधीश जिला सागर ने आरोपी मोहन पिता छुटिया रैकवार उम्र 59 सालका जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी ताहिर खान, बण्डा जिलासागर ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त
शाजापुर. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी ओमकार सिंह पिता हरिबक्श सिंह उम्र 34 वर्ष निवासी धोलपुर थाना कालापीपल का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया । सहा. जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ
शुजालपुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी भारत पिता रामखिलावन पटेल उम्र 44 वर्ष निवासी बरखेडा पठानी मकान नं 173 नजीराबाद जिला भोपाल जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया
शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी विक्रम पिता गुलाबसिंह राजपुत उम्र 42 वर्ष निवासी बी 10 भक्त नगर उज्जैन का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियों कॉन्फ्रंसिंग के माध्यम से उपस्थित संजय मोरे अति डी पी ओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुये निरस्त किया गया। सहा. जिला मीडिया
शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी अर्जुनसिंह पिता तोलाराम गुर्जर उम्र 25 निवासी मुबारिकपुर चिराटिया थाना अवंतीपुर बडोदिया का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियों कान्फे्सिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति डी पी ओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुये निरस्त किया गया। सहा.जिला मीडिया प्रभारी
बड़वानी. न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सेंधवा उदयसिंह मरावी सा. द्वारा अपने आदेश में आरोपी राजकुमार पिता छोगालाल निवासी जोगवाड़ा रोड़ सेंधवा जिला बड़वानी को धारा 420, 467, 468 भादवि एवं 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1956 एवं उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा 7 में जिनींग फेक्टरी में अवैध रूप से रासायनिक उर्वरक का भण्डारण
टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि आरोपीगण द्वारा दिनांक 17.03.2020 को समय रात के 10:30 से 11 बजे के मध्य शासकीय उचित मूल्य की दुकान से आरोपी प्रभात दुबे निवासी ग्राम देरी ने पिकअप वाहन से गेहूँ की 61 बोरियॉं रखीं। जन-सामान्य को उचित रूप से राशन का आबंटन नहीं किया गया
शाजापुर. न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपी दिनेश पिता बद्रीलाल पूर्विया उम्र 33 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 01 बंजीपुरा शुजालपुर सिटी का जेल वांरट बनाकर उसे उप जेल शुजालपुर भेजा गया। सहा. जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा बताया गया कि, दिनांक 09/10/2020 को पीडिता ने थाना शुजालपुर सिटी पर एक लेखी आवेदन पत्र
शाजापुर. न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपी चॉद खॉ पिता बाबू खॉ उम्र 34 वर्ष निवासी कृष्णा नगर कॅालोनी शुजालपुर मण्डी का जेल वांरट बनाकर उसे उप जेल शुजालपुर भेजा गया। सहा. जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 19/01/2020 को रात करीब 11:30 बजे फरियादी गुफरान अपने घर वालों के साथ
बिलासपुर. बिल्हा क्षेत्र के देवकीरारी में नाबालिक के साथ उसके घर में घुसकर बलात्कार की कोशिश करने वाले आरोपी को मिला पुलिस ने चंद घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पूरा मामला बिल्हा के देवकीरारी का है, जहां नाबालिग अपने घर पर सोई हुई थी। इस दौरान गांव के ही श्यामू सारथी द्वारा
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सेंधवा जफर खान सा. द्वारा अपने फैसले अवैध शराब रखने केे आरोप मे आरोपी नाम राजु पिता शोभाराम उम्र 55 साल निवासी शास्त्री कालोनी सेंधवा जिला बड़वानी को आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500 रूपये जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की