भोपाल. विशेष न्यायालय एन.डी.पी.एस. मुकेश कुमार के न्यायालय में आरोपी हुकुम कुचबंदिया व सुमित कुचबंदिया भोपाल के द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया कि आरोपी के विरूद्ध झूठा मामला पंजीबद्ध किया गया है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। शासन की ओर से पैरवी करते हुए उपसंचालक के.के. सक्सेना, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी
भोपाल.अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती कुमुदिनी पटेल के न्यायालय में आरोपी अंकित मालवीय पिता दिनेश मालवीय उम्र 24 साल नि. सेमरा भोपाल द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया कि आरोपी के विरूद्ध झूठा मामला पंजीबद्ध किया गया है। शासन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक टी.पी. गौतम, श्रीमती मनीषा पटेल, एवं श्रीमती रचना
शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर अमित रंजन समाधिया द्वारा आरोपीगण 1-अर्जुन उर्फ गोलू पिता फूलसिंह मालवीय उम्र 23 वर्ष निवासी पटाडिया नजदी थाना पीपलरवॉ जिला देवास 2- बाबुलाल पिता देवीलाल मालवीय उम्र 52 वर्ष निवासी वार्ड न. 14 गुरू नानक मार्ग सोनकच्छ जिला देवास का जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया।
शाजापुर. न्यायालय जेएमएफसी महेश कुमार माली, शाजापुर द्वारा आरोपी प्रभुलाल पिता बापूलाल नि. ग्राम जालोदा जिला शाजापुर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। श्रीमती ममता पाराशर एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, आरोपी के विरूद्ध जारी कुर्की वारंट के पालन में दिनांक 22.08.2018 को ट्रेक्टर एम.पी.42.ए.ए. 1739 को जप्त कर आरोपी को सुपुर्दगी में दिया गया
शाजापुर. न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर मनोज कुमार शर्मा द्वारा आरोपी लाड़सिंह पिता दीपसिंह निवासी ग्राम लड़ावद थाना कोतवाली शाजापुर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 4 सितंबर 2020 को थाना सुनेरा के उप निरीक्षक आर सी यादव ने मुखबिर सूचना पर कार्यवाही
भोपाल. जिले के न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती कुमुदिनी पटेल के न्यायालय में आरोपी परका उर्फ प्रकाश पिता बद्री प्रसाद साठिया उम्र 37 साल नि. म.नं. 42 इस्लामी गेट के पास शाहजहांनाबाद भोपाल द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया । शासन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक टी.पी. गौतम, श्रीमती मनीषा पटेल, एवं
भोपाल. जिले के न्यायालय श्रीमती प्रेमलता बोराना के न्यायालय में आरोपी हबीब पिता अजीज, आयु 39 वर्ष पता. दशमेश नगर अशोका गार्डन, अंकित अहिरवार उर्फ केतन पिता रमेश अहिरवार नि. लक्ष्मी गल्ला मंडी जहांगीराबाद, आयुष पियाणी उर्फ छोटू पिता अनिल पियाणी नि. भानपुर, संदीप शाक्य पिता रामलाल शाक्य नि. झुग्गी प्रेमनगर छोला भोपाल को थाना
भोपाल. जिले के न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती कुमुदिनी पटेल के न्यायालय में आरोपी ओम पिता अजिंदर व केशु पिता केसर द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया और झूठा फंसाये जाने की बात कही। शासन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक टी.पी. गौतम, श्रीमती मनीषा पटेल एवं श्रीमती रचना श्रीवास्तव ने बताया कि
ग्वालियर. पॉक्सो एक्ट के आरोपी योगेश उर्फ जोगेश नाथ पिता लालसिंह नाथ, नाथ मोहल्ला शंकरपुर बहोडापुर ग्वालियर को न्यायालय श्रीमती अर्चना सिंह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने धारा 302 भादवि में मृत्युदण्ड, धारा 363 भादवि में 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये का जुर्माना, धारा ¾ पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष का सश्रम
भोपाल. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल लालता सिंह के न्यायालय में आरोपी निरंजना परमार द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया कि आरोपी के विरूद्ध झूठा मामला पंजीबद्ध किया गया है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। शासन की ओर से पैरवी करते हुए अभियोजन अधिकारी श्रीमती रचना चिढार ने जमानत का विरोध करते
भोपाल. न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती कुमुदिनी पटेल के न्यायालय में आरोपी अरबाज पिता जाहिद खान उम्र 19 वर्ष नि. म. नं. 790, 12 दफ्तर के पास भोपाल के द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया कि आरोपी के विरूद्ध झूठा मामला पंजीबद्ध किया गया है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। शासन की ओर
भोपाल.न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल सुश्री निधि शाकयवार के न्यायालय में आरोपी निशार बादशाह नि. काजी केम्प भोपाल द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। शासन की ओर से पैरवी करते हुए अभियेाजन अधिकारी श्रीमती मृगनयनी कुशवाह ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि वर्तमान में महिलाओं के विरूद्ध अपराधों में निरंतर वृद्धि हो
भोपाल. जिले के न्यायाधीश् हीरालाल अलावा के न्यायालय में आरोपी आकाश विश्वकर्मा पिता जगदीश विश्वकर्मा उम्र 21 साल नि. म.नं. 1380 गली नं. 03 साहू मोहल्ला थाना टीलाजमालपुरा भोपाल द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। अभियोजन अधिकारी श्रीमती हेमलता कुशवाह द्वारा आरोप की गंभीरता को देखते हुए उक्त जमानत का विरोध किया गया कि आरोपी
भोपाल. विशेष न्यायाधीश् एन.डी.पी. एस. मुकेश कुमार के न्यायालय में मादक पर्दाथों की तस्करी करने वाले आरोपी आमिर ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। उपसंचालक अभियोजन के.के. सक्सेना, अभियोजन अधिकारी विक्रम सिंह एवं नीरेन्द्र शर्मा द्वारा आरोप की गंभीरता को देखते हुए उक्त जमानत का विरोध किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते
भोपाल. घर में घुसकर स्त्री का लज्जा भंग करने वाला आरोपी अमित जैन ने भोपाल मे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आशीष परसाई के न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया और रंजिशवश झूठा फंसाने की बात कही। शासन की ओर पैरवी करते हुए अभियोजन अधिकारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि वर्तमान में महिलाओ के विरूद्ध अपराध
बिलासपुर.मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मन्नाडोल निवासी पिडिता से आरोपी राहुल नामदेव पिता राजाभैया नामदेव उम्र 22 साल निवासी स्लिमाबाद रोड स्टेशन जिला कटनी म.प्र.से मोबाईल से सम्पर्क होने पर दोनो मे दोस्ती हो गई थी 13 सितम्बर 2017 को आरोपी पिडिता के घर मिलने आया था। तथा शादी का झांसा देकर
बिलासपुर. नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर अपहरण और बलात्कार के आरोपी को सरकंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को कलमीटार से नाबालिग लड़की के साथ पकड़ा गया है। मामले में पुलिस ने आरोपी प्रवीण ऊर्फ शानू के खिलाफ आईपीसी की धारा 363 के तहत अपराध दर्ज किया। पुलिस कप्तान के
सागर. न्यायालय पंकज यादव चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने आरोपी सुरेन्द्र उर्फ सोनू घोषी पिता भगत सिंह, उम्र 41 वर्ष निवासी रविशंकर वार्ड थाना मोतीनगर जिला सागर का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से जिला लोक अभियोजक
भोपाल. न्यायालय प्रथम श्रेणी श्रीमान हीरालाल अलावा के न्यायालय में गाली-गलोज एवं अडीबाजी करने वाले आरोपी नावेद खान पिता निसार खान ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया । उपस्थित सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती हेमलता कुशवाह द्वारा आरोप की गंभीरता को देखते हुए उक्त जमानत का विरोध किया ।माननीय न्यायालय द्वारा उक्त जमानत आवेदन को निरस्त
भोपाल. महिला के साथ छेड़छाड़ तथा जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी जावेद मियां ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आशीष परसाई के न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया और निर्दोष होने तथा झठा फंसाये जाने की बात कही । शासन की ओर से पैरवी करते हुए अभियोजन अधिकारी श्री मनोज त्रिपाठी ने बताया