बड़वानी. द्वितीय अपर सत्र न्यायालय बडवानी राकेश कुमार सोनी साहब द्वारा आरोपी जायसिंह पिता बिलसिंह निवासी ग्राम कान्ड्रा को धारा 363, 366, 376 (2) एन भादवि एवं 5एल/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 17.12.2020
भोपाल.अपर सत्र न्यायाधीश भोपाल श्रीमती कुमुदिनी पटेल के न्यायालय ने 10 वर्षीय बालिका के साथ घर में घुसकर छेडछाड करने वाले आरोपी न्यायालय द्वारा आरोपी को विनोद मीना उम्र 24 वर्षीय को धारा 452 भादवि में 3 वर्ष एवं 500 रूपये अर्थदण्ड 354 भादवि एक वर्ष एवं 500 रूपये से एवं 9/10 पाक्सो एक्ट में
बड़वानी. न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती सुशीला वर्मा बड़वानी द्वारा अपने फैसले में आरोपी संतोष पिता टोपल उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम तलून जिला बडवानी को हत्या करने के आरोप में धारा 302 भादवि मे आजीवन कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री महेश पटेल जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजपुर अरूणसिंह अलावा सा. द्वारा अपने फैसले मे आरोपी द्वारा अवैध शराब रखने के आरोप में सुरेश पिता गणपत निवासी सिदड़ी पटेल फल्या, जिला बड़वानी को धारा 34(1) आबकारी अधिनियम में आरोपीं को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1400 रू. जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजपुर अरूणसिंह अलावा सा. द्वारा अपने फैसले मे आरोपी द्वारा अवैध शराब रखने के आरोप में बिसन पिता नरगिया निवासी सिदड़ी, जिला बड़वानी को धारा 34(1) आबकारी अधिनियम मेे आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1600 रू. जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी
सागर. न्यायालय- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री साक्षी मसीह के न्यायालय ने दहेज के लिए प्रताडित करने वाले आरोपी अभय तिवारी उम्र 36 साल निवासी गोपालगंज जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार खातेकर ने पक्ष रखा।
सागर. न्यायालय रविन्द्र धुर्वे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवरी, सागर के न्यायालय ने आरोपी राकेश लोधी का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी शिवलाल अहिरवार ने पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पुलिस थाना देवरी जिला सागर
सागर. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री साक्षी मसीह के न्यायालय ने आरोपीगण छोटू उर्फ प्रियंक पिता राकेश श्रीवास्तव उम्र 22 साल, सुरेश पिता बाबूलाल पाल उम्र 31 साल तथा गोलू उर्फ प्रशांत पिता राकेश पटेल उम्र 18 साल सभी निवासी ग्राम रामनगर जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत
बिलासपुर. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया विशाल खाडे द्वारा अवैध शराब बेचने के आरोप में आरोपी गारदा पिता पठान उम्र 30 वर्ष निवासी खरतिया फलिया निवाली जिला बडवानी को धारा 34(1) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1650 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी
सागर. न्यायालय रधुवीर प्रसाद पटैल अपर सत्र न्यायाधीश, देवरी के न्यायालय ने आरोपी हरप्रसाद पिता पूरन अहिरवार उम्र 40 साल का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी कपिल पाण्डे, देवरी ने पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है
बड़वानी. न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश उदयसिंह मरावी सेंधवा द्वारा अपने आदेश में आरोपी सकाराम उर्फ सकलिया पित भुवानसिंह उम्र 20 वर्ष निवासी दोंदवाडा थाना पलसूद जिला बड़वानी को धारा 363, 366(क), 376, 376 (2) एन, 376 (2) आई भादवि एवं 5 (एल)/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त। अभियोजन
बड़वानी. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजपुर निर्भय कुमार सा. द्वारा अपने फैसले मे आरोपी द्वारा अवैध रूप से वद्य हेतु गौवंश का परिवहन करने पर आरोपीगण दोलत पिता रणजित बंजारा एवं संतोष पिता भॅंवरसिंह निवासी भटगवला को गौवंश अधिनियम कि धारा 4,6,9 म.प्र. गौवंष अधिनियम 11 (घ) पशु क्रुरता अधिनियम के तहत भेजा जेल। अभियोजन
बड़वानी. प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सेंधवा उदयसिंह मरावी द्वारा आरोपी अनिल पिता ऐसराम थाना वरला को धारा 363, 366, 376(2)एन, 376(2)एफ, 506, 368 भादवि एवं 5एन/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम में जमानत निरस्त की गयी। मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 28.10..2020 की है पीड़िता गांव में बकरी चराने
बड़वानी. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती कृष्णा परस्ते सेंधवा द्वारा अपने आदेश में आरोपी प्रकाश पिता सिलदार उम्र 38 वर्ष निवासी थाना सेंधवा ग्रामीण जिला बड़वानी को धारा 363, 366 (ए) 376( 2) एन, 342, 506, 325, भादवि एवं 5 (एल)/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त। अभियोजन मीडिया
बिलासपुर. मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराने के नाम पर ठगी करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह के 3 आरोपी बिलासपुर पुलिस के हत्थे चढ़े। कोनी पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपीयो को गिरफ्तार किया है। पुलिस को इस अंतरराज्यीय गिरोह बारे में काफी जानकारी हासिल हुई है, पुलिस की टीमें अलग-अलग राज्यों में गई हुई
सागर. न्यायालय सुधांशु सक्सेना विशेष न्यायाधीश, रहली जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी हल्लेभाई गौड़ पिता किशोरी गौड़ की जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर सेसहा0 जिला अभियोजन अधिकारी आशीष त्रिपाठी, रहली ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अभियोक्त्री/फरियादिया ने थाना गढ़ाकोटा
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजपुर निर्भय कुमार गरवा सा. द्वारा अपने फैसले में आरोपी द्वारा लापरवाहीपूर्वक मोटरसायकल चलाकर टक्कर मारने के आरोप मे आरोपी रितेश पिता गजानंद निवासी ग्राम सिवई थाना राजपुर जिला बड़वानी को मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196 एंव 279, 337 भादवि में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 19500 रू.
सागर. न्यायालय रधुवीर प्रसाद पटैल अपर सत्र न्यायाधीश, देवरी के न्यायालय ने आरोपी रामगोपाल पिता गोकल सिंह गौड़ उम्र 25 साल निवासी ग्राम सिमरिया दुवे तहसील केसली जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी कपिल पाण्डे, देवरी ने शासन का पक्ष
बिलासपुर. बीते नवंबर माह में ठगी के मामले में आरोपी को पकडऩे झारखंड गई बिलासपुर की साइबर टीम को मुख्य आरोपी नहीं मिला तो सिम बेचने वाले दुकानदार सहित पांच लोगों को हिरासत में ले लिया और उन्हें छोडऩे के एवज में एक लाख रुपए की मांग। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक से की
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया विशाल खाण्डे द्वारा आरोपी किशन पिता दादिया उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम धावड़ी, जिला बड़वानी को धारा 4 (क) द्युत अधिनियम में 1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री भारतसिंह कनेल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खेतिया द्वारा की गई। मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान