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युवतियों का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपीगण की जमानत याचिका खारिज

बड़वानी. प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायालय उदयसिंह मरावी सा. सेंधवा द्वारा अपने आदेश में आरोपीगण सुनील उर्फ सुमीत पिता हेदर पॉंवरा उम्र 26 वर्ष निवासी देवारी चौपड़ा जलगांव महाराष्ट्र एवं राहुल को धारा 366, 376, 342, भादवि एवं 3/181 मोटर वाहन अधिनियम के तहत जमानत निरस्त की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान

नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी के सहयोगी की जमानत निरस्त

बड़वानी. प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सेंधवा उदयसिंह मरावी द्वारा आरोपी अनिल पिता ऐसराम थाना वरला को धारा 363, 366, 376(2)एन, 376(2)एफ, 506, 368 भादवि एवं 5एन/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम में जमानत निरस्त की गयी। मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 28.10..2020 की है पीड़िता गांव में बकरी चराने

चिटफण्ड कंपनी की एजेंट की जमानत याचिका निरस्त

बड़वानी. न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश उदयसिंह मरावी सेंधवा द्वारा अपने आदेश मे धारा 420, 406, 120बी, 34 भादवि, 4/76/79 चिटफण्ड अधिनियम 1982 एवं 6 (1) म.प्र. निक्षेपको के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 केे तहत आरोपी गौरव गोस्वामी थाना वरला जिला बड़वानी की जमानत याचिका निरस्त। अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया की

मृतक के सिर पर लाठी एंव पत्थर मारकर हत्या करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज

बड़वानी. न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश उदयसिंह मरावी सेंधवा केे द्वारा मृतक के सिर पर लाठी एंव पत्थर मार के हत्या करने वाले आरोपी पिंटु पिता अंबाराम उम्र 27 वर्ष निवासी चिराग्या फल्या ग्राम खडकी जिला बडवानी की धारा 302,323,504,34 भादवि में जमानत याचिका खारीज की। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान द्वारा बताया गया

डकैती करने वाले आरोपी को 10 साल की जेल

बड़वानी. न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सेंधवा उदयसिंह मरावी सा. द्वारा अपने फैसले में लूट व डकैती करने के आरोप में आरोपी हुकुम पिता भारत सिंह उम्र 30 वर्ष निवासी मेंडसिंग्या तेह सेंधवा जिला बड़वानी को धारा 458, 395/149, 397, 324/149 व 321/149 भादवि मे 10 सजा एवं कुल 4000 रूपये जुर्माने सेे दण्डित किया

पत्थर मारकर हत्या करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

बड़वानी. न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सेंधवा उदयसिंह मरावी द्वारा आरोपी कुॅवरसिंह पिता सुरसिंह निवासी वडफल्या घौलियागिर की धारा 294ए 302 भादवि में हत्या करने के आरोप में जमानत निरस्त की गई । अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि दिनांक 10/07/2020 की है। आरोपी कॅुवरसिंह निवासी वड़फल्या ग्राम धौलियागिर ने मृतक टुलिया

जिनींग फैक्ट्री में अवैध रूप से रासायनिक उर्वरक का भण्डारण रखने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत निरस्त

बड़वानी. न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सेंधवा उदयसिंह मरावी सा. द्वारा अपने आदेश में आरोपी राजकुमार पिता छोगालाल निवासी जोगवाड़ा रोड़ सेंधवा जिला बड़वानी को धारा 420, 467, 468 भादवि एवं 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1956 एवं उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा 7 में जिनींग फेक्टरी में अवैध रूप से रासायनिक उर्वरक का भण्डारण
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