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बलात्कार एवं मानवता की हत्या करने वाले आरोपियों को मृत्युदंड

सागर. न्यायालय उमाशंकर अग्रवाल अपर सत्र न्यायालय बण्डा जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी रामप्रसाद अहिरवार एवं वंशीलाल अहिरवार को नाबालिग से बलात्संग करने एवं हत्या करने तथा साक्ष्य छिपाने के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए मृत्यूदण्ड से दंडित किया। प्रकरण जघन्न होने के कारण प्रकरण का सतत मोनीटरिंग संचालक लोक अभियोजन विजय यादव भा.पु.से.

नाबलिग को बहला फुसलाकर बलात्संग करने वाले आरोपी की जमानत खारिज कर भेजा जेल

सागर. न्यायालय उमाशंकर अग्रवाल प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बण्डा, जिला सागर के न्यायालय नें आरोपी पंचम यादव पिता रज्जू यादव उम्र 29 साल निवासी ग्राम चौकी थाना बण्डा जिला सागर म.प्र. की अदालत ने जेल भेजा। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उभय पक्ष को सुना गया। राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा0 जिला अभियोजन

नाबालिग को घर से बहला फुसला के जाने में सहयोगी, आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज

सागर. न्यायालय उमाशंकर अग्रवाल अपर सत्र न्यायाधीश जिला सागर ने आरोपी वीरेन्द्र राजपूत का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी ताहिर खान, बण्डा जिला सागर ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार

नाबालिग को शादी का झांसा देकर ले जाने वाले आरोपी की जमानत खारिज

सागर. न्यायालय उमाशंकर अग्रवाल अपर सत्र न्यायाधीश जिला सागर ने आरोपी हरप्रसाद पटैल का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री ताहिर खान, बण्डा जिला सागर ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस

नाबालिग के साथ दुष्कृत्य करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

सागर. न्यायालय उमाशंकर अग्रवाल अपर सत्र न्यायाधीश जिला सागर ने आरोपी मोहन पिता छुटिया रैकवार उम्र 59 सालका जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी ताहिर खान, बण्डा जिलासागर ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त
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