October 13, 2021
नशे के कारोबारी को न्यायालय ने दी कठोर कारावास की सजा

भोपाल. जिला भोपाल के विशेष न्यायालय एनडीपीएस के न्यायालय ने आरोपी सोमपाल कुचबुदिंया पिता मंशाराम कुचबुंदिया को दोषी पाते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत 8 माह सश्रम कारावास एवं 5 हजार के अर्थदण्ड से दंडित किया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक विक्रम सिंह एवं नीरेन्द्रा श्र्मा