बिलासपुर.फसल काटने के बाद अनुपयोगी पैरा को जलाने पर बिलासपुर अनुविभाग में प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी। अनुविभागीय दंडाधिकारी की ओर से यह आदेश पर्यावरण संरक्षण मंडल, पशु चिकित्सा विभाग से मिले प्रतिवेदन के बाद जारी किया गया है। इसमें