सागर. मारपीट एवं संपत्ति को क्षति पहुॅंचाने वाले आरोपी नरेन्द्र पिता मिहीलाल अहिरवार थाना-खुरई को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खुरई जिला-सागर  आरती आर्य की न्यायालय ने दोषी करार देते हुये आरोपी को भा.द.वि. की धारा-327 के अंतर्गत 06 माह का सश्रम कारावास एवं 500/- अर्थदण्ड एवं धारा-427 के अंतर्गत 500/-रूपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित