बिलासपुर. वर्तमान में खरीफ वर्ष 2020-21 की फसलों पर कीटव्याधि प्रकोप को देखते हुए कोरोना वायरस से बचाव हेतु जारी समुचित निर्देशों के पालन के साथ जिले के नगरीय क्षेत्रों में समस्त कृषि को खाद, बीज एवं दवाई (कीटनाशक) की बिक्री हेतु प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक खोलने एवं संचालन की अनुमति शर्तों