बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया विशाल खाडे सा. द्वारा अपने फैसले मे आरोपी द्वारा अवैध शराब बैचने के आरोप में आरोपी अशोक पिता खजान, नि. सेंधवा रोड़, निवाली जिला बड़वानी को धारा 34(1) आबकारी अधिनियम में आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2000 रू. जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट खेतिया विशाल खाडे द्वारा अपने आदेश में छेड़छाड़ करने वाले आरोपी दारासिंह पिता चमारिया निवासी ग्राम खडीखाम थाना पानसेमल जिला बडवानी को धारा 354, 354क, 506 भादवि के तहत् जेल भेजा। आभियोजन की ओर पैरवी भारत सिंह कनेल सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी खेतिया द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट खेतिया विशाल खाडे द्वारा अपने फैसले मे मारपीट करने वाले आरोपी बांसीराम पिता नरसिह निवासी ग्राम किराडिया फल्या थाना निवाली जिला बडवानी को धारा 294, 323, 506 भादवि के प्रकरण धारा 323 मे 03 माह कारावास एवं 500 रूपये जुर्माने से दंडित किया । आभियोजन की ओर पैरवी भारत सिंह कनेल
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट खेतिया विशाल खाडे द्वारा अवैध रूप से स्प्रिट शराब परिवहन करनेवाले आरोपी औगेश उर्फ ओगा पिता दामा मोरे निवासी केलअम्बा कोयडिया खोदरा फलिया को धारा 34ए एवं 49ए म.प्र आबकारी अधिनियम के तहत आरोपी की जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया। आभियोजन की ओर पैरवी भारत सिंह कनेल सहायक जिला लोक
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया विशाल खाण्डे सा. द्वारा अपने फैसले में अवैध शराब बेचने के आरोप में आरोपी मोहन पिता रागा सोलंकी निवासी रागा फल्या मरदईए जिला बडवानी को धारा 34(1) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 3000 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया विशाल खाडे द्वारा छेड़छाड़ करने के आरोप में आरोपी जितेन्द्र पिता रायसिंह निवासी अरिहंत कॉलोनी खेतिया, जिला बडवानी की धारा 354 भादवि के तहत जमानत निरस्त कि गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 24.01.2021 को शाम करीब 4ः15 बजे फरियादीया अपनी छोटी बहन,
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया विशाल खाण्डे सा. द्वारा अपने फैसले में अवैध शराब बेचने के आरोप में आरोपी लालू पिता सोमा उम्र 20 वर्ष निवासी खेतिया रोड़ निवाली, जिला बडवानी को धारा 34(1) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1575 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया। अभियोजन
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया निर्भय कुमार गरवा सा. द्वारा अपने फैसले में सट्टा लिखने केे आरोप मे आरोपी कुवंरसिंह पिता अन्ना पाडवी थाना खेतिया, जिला बड़वानी को द्युत अधिनियम की धारा 4(क) में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी भारतसिंह
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया विशाल खाडे द्वारा छेड़छाड़ करने के आरोप में आरोपी राहुल पिता भगवान वाडिले उम्र 21 वर्ष निवासी धानक मोहल्ला पानसेमल जिला बडवानी को धारा 354, 354ए, 354 सी, 354 डी, 506,195ए, 511 भादवि एवं 66 आइटी एक्ट के तहत जमानत निरस्त कि गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया विशाल खाडे द्वारा अवैध शराब बेचने के आरोप में आरोपी मंगल पिता इंदरसिंह मेहता उम्र 20 वर्ष निवासी निवाली रोड़ पानसेमल जिला बडवानी को धारा 34 (1) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1500 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया विशाल खाण्डे द्वारा अपने फैसले में मकान मे आग लगाकर मकान जलाने वाले आरोपी देवराज पिता हेमराज निवासी लुका कॉलोनी निवाली, जिला बड़वानी की धारा 436 में जमानत निरस्त की गई। अभियोजन की ओर से पैरवी भारतसिंह कनेल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खेतिया द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया विशाल खाण्डे सा. द्वारा अपने फैसले में अवैध शराब बेचने के आरोप में आरोपी सायला पिता राधू उम्र 30 वर्ष निवासी खड़की, जिला बडवानी को धारा 34 (1) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया। अभियोजन की
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया विशाल खाड़े द्वारा आरोपी द्वारा बकरे चोरी करने के आरोप में आरोपी सावन पिता रमेश उम्र 22 वर्ष निवासी कुंजरी का धारा 457ए 380 भादवि मे जमानत आवेदन निरस्त किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी भारतसिंह कनेल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खेतिया द्वारा की गई। मीडिया प्रभारी
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया विशाल खाड़े सा. द्वारा अपने फैसले मे आरोपी बाबूलाल पिता तुलसीराम ठाकरे उम्र 30 वर्ष निवासी रागपुरे महाराष्ट्र को धारा 4(क) द्युत अधिनियम में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रूपये जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से भारतसिंह कनेल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खेतिया