बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया विशाल खाडे द्वारा आरोपी द्वारा अवैध रूप से वध हेतु गौवंश का परिवहन करने पर आरोपीगण नानुराम पिता मेघवाल उम्र 40 वर्ष जिला शाजापुर व मनोज पिता लक्ष्मीनारायण उम्र 43 वर्ष निवासी जिला मंदसौर को धारा 4,6,9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिशेध अधिनियम 11 (घ) पशु क्रुरता अधिनियम के
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट खेतिया विशाल खाडे द्वारा अवैध रूप से स्प्रिट शराब परिवहन करनेवाले आरोपी औगेश उर्फ ओगा पिता दामा मोरे निवासी केलअम्बा कोयडिया खोदरा फलिया को धारा 34ए एवं 49ए म.प्र आबकारी अधिनियम के तहत आरोपी की जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया। आभियोजन की ओर पैरवी भारत सिंह कनेल सहायक जिला लोक
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया विशाल खाडे सा. द्वारा अपने फैसले में आरोपी द्वारा अवैध शराब बेचने के आरोप में आरोपी बिषन पिता रामेश्वर निवासी झरीमाता को धारा 34(1) आबकारी अधिनियम में आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 5000 रू. जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी भारतसिंह
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया विशाल खाडे द्वारा अपने फैसले मे आरोपी द्वारा अवैध शराब रखने के आरोप में आरोपी अजय पिता दादुलाल उम्र 25 वर्ष निवासी आमदा पानसेमल जिला बड़वानी को धारा 34(1) आबकारी अधिनियम में आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रू. जुर्माने से दण्डित किया गया। अभियोजन
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया विशाल खाड़े सा. द्वारा अपने फैसले मे आरोपी द्वारा अवैध रूप से शराब परिवहन करने के आरोप मे आरोपी मुकेश पिता कालु परमार निवासी हरनिया एंव उत्तम पिता बनसिह उम्र 30 वर्ष निवासी मनकुई को धारा 34(2) म0प्र आबकारी अधिनियम के तहत जेल भेजा गया । अभियोजन की
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया विशाल खाड़े द्वारा अपने आदेश में रूपये से भरा बैग चुराने के आरोप में आरोपीगण नरपत पिता नाथूलाल, अमन पिता जीलमल, बैजू पिता जगजीवन ग्राम कडिया सासी तहसील पचोर थाना बोग जिला राजगढ को धारा 379, 380 भादवि के तहत् पुलिस रिमाण्ड पर भेजा गया। अभियोजन की ओर