सागर. गाली गलौच एवं डंडे से मारपीट करने वाले आरोपी कमलेश सौर को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ,श्रीमती ज्योत्सना तोमर तहसील-बंडा जिला-सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुये धारा- 323 भादवि के तहत 03 माह का सश्रम करावास एवं 500 रू. जुर्माना तथा धारा- 325 भादवि के तहत 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं
बिलासपुर. नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ कर अश्लील गाली गलौच व जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को रतनपुर पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार मामले की संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया/पीड़िता थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि भेड़ीमुड़ा रतनपुर का रहने वाला मनीष कश्यप पीड़िता का मोबाईल नम्बर को किसी दुसरे
बिलासपुर. राहगीरो को खुखरी दिखाकर गाली गलौच मारपीट कर गाड़ियों को तोड़फोड़ कर रहा था।आरोपी थाना सकरी के गुंडा बदमाश है, जो पूर्व में भी कई अपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुका है। घटना में प्रयुक्त धारदार खुखरी को जप्त किया गया। विवरण इस प्रकार है प्रकरण का प्रार्थी निहाल शर्मा पिता निर्मल शर्मा उम्र
बिलासपुर/अनीश गंधर्व. शराब दुकानों के सामने से गुजरने वालों को भारी परेशानी हो रही है। गाली गलौच और मारपीट की घटना यहां रोजाना होती है। लोग उठाई गिरी का शिकार भी होते है । तिफरा पुलिस कालोनी के निवासियों ने शराब दुकान हटाने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इससे पूर्व भी पुलिस