बड़वानी. अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि प्रथम अपर सत्र न्यायालय बड़वानी श्रीमती सुशीला वर्मा द्वारा अपने आदेश मे आरोपी मनीष पिता मंगल निवासी ग्राम टीटगरिया, नवलपुरा थाना ठीकरी जिला बड़वानी द्वारा फरियादीया के घर मे घुसकर बुरी नियत से पकड़कर नीचे गिरा देने और फरियादीया के साथ गलत हरकत कर छेड़छाड़