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मारपीट करने वाले आरोपी को सजा

शाजापुर. न्यायालय श्रीमान चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर  द्वारा आरोपी कैलाश पिता मदनसिंह उम्र 42 वर्ष निवासी उण्डा्ई को धारा 323 भादवि में 06 माह का कारावास एवं 500 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । सहा. जिला मीडिया प्रभारी  संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 02/10/2018  के  सुबह करिबन

लोहे के पाइप एवं डंडे से मारपीट करने वाले आरोपी की अपर सत्र न्यायालय ने भी की जमानत खारिज

सागर. न्यायालय पंकज यादव, चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय ने लोहे के पाइप एवं डंडे से मारपीट करने वाले आरोपीगण बलीराम पिता धनीराम यादव उम्र 30 साल एवं देशराज पिता धनीराम यादव उम्र 25 साल, दोनो निवासी कृष्णानगर थाना मकरोनिया जिला सागर का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो
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