शाजापुर. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी लखन पिता दामोसिंह उर्फ दामोदरसिंह निवासी मगरोला को धारा 324 भादवि के अपराध मे एक वर्ष के सश्रम करावास एवं 2000/- (दो हजार) रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया । सहा. जिला मीडिया प्रभारी श्री संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार फरियादी
शाजापुर. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपी कामिल खॉ पिता मकबूल खॉ उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम नांदनी थाना कालापीपल जिला शाजापुर को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवंं 2000 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । सहा. जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 04/12/2020
शाजापुर. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर के द्वारा आरोपीगण 1. अखिलेश पिता लखमीचंद्र कंजर, 2. पप्पु पिता कंवरलाल कंजर, 3. मुकेश पिता रमेश कंजर निवासीगण ग्राम देवडा जिला शाजापुर को धारा 307/34 भादवि में 7-7 वर्ष की सजा एवं 1000-1000 रू के अर्थदण्ड, धारा 324 भादवि में 6-6 माह की सजा एवं 500-500
शाजापुर. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर के द्वारा आरोपीगण अनिल खाती पिता माखनसिंह खाती व गजराज खाती पिता माखनसिंह खाती निवासीगण – पोलाय कलां अवन्तिपुर बडोदिया जिला शाजापुर को दोषी पाते हुये धारा 325 भादवि में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 1000-1000 रूपयें के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। जिला मीडिया प्रभारी
शाजापुर. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी शाकिब पिता मजहरअली निवासी वार्ड 02 किला शुजालपुर सिटी का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया । सहा. जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने
शाजापुर. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर जिला शाजापुर द्वारा आरोपी गोलु उर्फ लोकेश उर्फ पंकज मीणा पिता राजेश मीणा उम्र 34 वर्ष निवासी शुजालपुर मंडी को धारा 324 ‘’दो शीर्ष में’’ भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए न्यायिक अभिरक्षा में बितायी गई 12 दिवस की अवधि के कारावास से और 2500-2500 रूपये कुल 5000 रूपये
सागर. न्यायालय पंकज यादव चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने आरोपी सुरेन्द्र उर्फ सोनू घोषी पिता भगत सिंह, उम्र 41 वर्ष निवासी रविशंकर वार्ड थाना मोतीनगर जिला सागर का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से जिला लोक अभियोजक