August 26, 2019
निजी संस्थानों के श्रमिकों की सेवा निवृत्ति अवधि 60 वर्ष करने संबंधी आदेश जारी

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन अधिनियम 1961 के प्रावधान के अनुसार प्रदेश के सभी कर्मकार जो कि प्राईवेट कारखानों, संस्थानों में कार्यरत हैं उनकी सेवा निवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है। इससे लाखों प्राईवेट कर्मचारियों, कर्मकारों को 2 वर्ष और सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। माह अगस्त