सागर. नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी रूचि उर्फ यषवंत रैकवार थाना-केातवाली को तृतीय अपर-सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट 2012) नीलम शुक्ला जिला-सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुये, धारा-354 भा.द.वि. के तहत 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पाॅच सौ रूपये अर्थदण्ड एवं धारा- 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम,
सागर. नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी पप्पू उर्फ तुलसीराम पिता नन्हेभाई सकवार को न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तह. देवरी जिला-सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुये लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा-9/10 के तहत 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000/- रूपये अर्थदण्ड एवं
सागर. मूकबधिर के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) एवं नवम अपर सत्र न्यायाधीश, श्रीमती ज्योति मिश्रा जिला-सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुये भा.दवि की धारा-354 के अंतर्गत 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000-/रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया है मामले की पैरवी प्रभारी उप-संचालक(अभियोजन) श्री धमेन्द्र सिंह तारन
सागर. नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी केशव पाठक पिता ब्रजबिहारी पाठक थाना-रहली को तृतीय अपर-सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट 2012) नीलम शुक्ला जिला-सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुये धारा- 457 भादवि के तहत 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड, धारा-354 भा.द.वि. के तहत 03 वर्ष का सश्रम
सागर. लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी चक्रेश पिता खुशालचंद जाटव आयु-25 साल, निवासी-मछरयाई, थाना मोतीनगर, को न्यायालय -विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) एवं नवम अपर सत्र न्यायाधीश जिला-सागर श्रीमती ज्योति मिश्रा की न्यायालय ने दोषी करार देते हुये आरोपी को भा.द.वि. 1860 की धारा 354 के तहत 01 वर्ष का सश्रम कारावास 500/-रूपये अर्थदण्ड,
बिलासपुर. सिविल लाइन पुलिस ने नर्स के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। मुंगेली जिले में रहने वाली युवती सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मंगला चौक में स्थित वंदना अस्पताल में स्टाफ नर्स है। नर्स का कहना है कि डॉक्टर जयप्रकाश देवांगन लगातार उससे छेड़छाड़ करते हैं। मना करने पर
बिलासपुर. नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ कर अश्लील गाली गलौच व जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को रतनपुर पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार मामले की संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया/पीड़िता थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि भेड़ीमुड़ा रतनपुर का रहने वाला मनीष कश्यप पीड़िता का मोबाईल नम्बर को किसी दुसरे
सागर. नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी मूलचंद पिता रमेश अहिरवार उम्र 26 वर्ष निवासी थाना अंतर्गत बीना जिला-सागर को धारा 354 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रूपये के अर्थदण्ड तथा धारा 8 पॉक्सो एक्ट में 3 वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा से
बिलासपुर. थाना सिरगिट्टी पुलिस द्वारा छेडछाड करने वाले व्यक्ति पर की गई त्वरित कार्यवाही।आरोपी द्वारा पीडिता के गतिविधियों पर रखता था बुरी नजर।प्रकरण के आरोपी को तत्काल लिया गया हिरासत में।आरोपी को रिमाण्ड पर भेजा गया जेल। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है प्रार्थीया द्वारा 25मई को थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन पेश कर
बिलासपुर. पीडित बालिका के साथ छेडछाड करने वाले व्यक्ति पर की गई त्वरित कार्यवाही।आरोपी द्वारा स्कूल, बाजार जाते वक्त आये दिन पीडित के साथ करता था छेडछाड। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है प्रार्थीया द्वारा दिनांक 01.04.2022 को थाना सिरगिट्टी उपस्थित आकर एक लिखित शिकायत पत्र पेश कर रिपोर्ट दर्ज करायीl कि प्रार्थीया की
बिलासपुर. बिल्हा पुलिस ने महिला की शिकायत पर दो घंटे के अंदर छेड़छाड़ के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया है।बिल्हा निवासी महिला गुरुवार की रात को परिवार के साथ सोई थी। रात 1.30 बजे बिल्हा निवासी नरेंद्र साहू पिता धनाऊ साहू 28 छत के रास्ते घर के अंदर घुस गया व महिला के
भोपाल. न्यायालय श्रीमती ज्ञानेश्ववरी कुमरे अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने 05 वर्षीय बालिका के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी बेनी प्रसाद नागर उम्र 28 वर्ष को धारा 363 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास धारा 366 भादवि में 5 वर्ष के सश्रम कारावासए धारा 376 भादवि एवं धारा 5एम/6 पाक्सो एक्ट में आजीवन
भोपाल. न्यायालय श्रीमती कुमुदिनी पटेल के न्यायालय ने नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी मुकेश दांगी उम्र 23 वर्ष को धारा 354 भादवि में 1 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रू जुर्माना एवं धारा 354 डी भादवि में एक साल सश्रम कारावास एवं 500 रू जुर्माने एवं जुर्माना न देने की दशा में
भोपाल. न्यायालय श्रीमती कुमुदिनी पटेल के न्यायालय ने नाबालिग बालिका के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी विशाल साहू उम्र 19 वर्ष को धारा 354 भादवि में 1 वर्ष कारावास एवं 1000रू जुर्माना एवं धारा 354 भादवि में एक साल कारावास एवं 1000 रू जुर्माने से दंडित किया गया। न्याायालय ने अभियोजन द्वारा प्रकरण में प्रस्तुात
भोपाल. न्यायालय श्रीमती वंदना जैन अपर सत्र न्यायाधीश के न्यांयालय ने 13 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी अशोक कोरी उम्र 38 वर्ष को धारा 354, 452 भादवि एवं 7/8 पाक्सो एक्ट में दोषी पाते हुये धारा 452 भादवि में 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रू के अर्थदंड एवं 7/8 पाक्सोट
रायपुर. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने छेड़छाड़ के आरोपी जशपुर के प्रयास आवासीय विद्यालय के प्राचार्य मनोज सोनी को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि नाबालिग छात्रा के साथ छात्रावास में छेड़छाड़ किये जाने की घटना सामने आने के बाद भी एफआईआर दर्ज न होने से साफ है कि
बिलासपुर. सिविल लाइन पुलिस ने किन्नर के साथ छेड़छाड़ के आरोपी बाइक सवार तीन युवकों के खिलाफ जुर्म दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है। यदुनंदन नगर निवासी किन्नर शनिवार की सुबह अपनी सहेलियों से मिलने स्कूटी से उसलापुर जा रही थी। रास्ते मे स्कूटी क्रमांक सी जी 10AY 2546 में सवार तीन युवक
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया विशाल खाडे द्वारा छेड़छाड़ करने के आरोप में आरोपी जितेन्द्र पिता रायसिंह निवासी अरिहंत कॉलोनी खेतिया, जिला बडवानी की धारा 354 भादवि के तहत जमानत निरस्त कि गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 24.01.2021 को शाम करीब 4ः15 बजे फरियादीया अपनी छोटी बहन,
बड़वानी. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वानी राकेश कुमार सोनी द्वारा छेड़छाड़ करने व जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी अजय पिता मोहन नि.ग्राम बंधान(बडगांव) थाना बडवानी जिला बड़वानी की धारा 354,506 भादवि एंव 7/8,11/12 पाक्सो एक्ट में अभियोजन की दलील पर आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। अभियोजन की ओर से
भोपाल.अपर सत्र न्यायाधीश भोपाल श्रीमती कुमुदिनी पटेल के न्यायालय ने 10 वर्षीय बालिका के साथ घर में घुसकर छेडछाड करने वाले आरोपी न्यायालय द्वारा आरोपी को विनोद मीना उम्र 24 वर्षीय को धारा 452 भादवि में 3 वर्ष एवं 500 रूपये अर्थदण्ड 354 भादवि एक वर्ष एवं 500 रूपये से एवं 9/10 पाक्सो एक्ट में