सागर. जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण में न्यायाधीश श्रीमान् अनुज कुमार, अपर सत्र न्यायाधीश देवरी के न्यायालय ने लात, घूसों व लाठी से मारपीट कर उमरिया मुहल्ला टड़ा निवासी राजा उर्फ रहीश की हत्या करने वाले अभियुक्त कमलेश पिता बारेलाल प्रजापति निवासी ईदलपुर को भादंवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा व 2000