November 20, 2020
चिटफण्ड कंपनी की ऐजेंट की जमानत याचिका निरस्त

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जफर खान सेंधवा द्वारा अपने आदेश मे धारा 420, 406, 120बी, भादवि, 4/76/79 चिटफण्ड अधिनियम 1982 एवं 6 (1) म.प्र. निक्षेपको के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 केे तहत आरोपीया रंजनाबाई उर्फ रंजुला पति देवकिशन उर्फ देविंिसह निवासी धवली थाना वरला जिला बड़वानी की जमानत याचिका निरस्त। अभियोजन मीडिया