शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी मोहित पिता नरेश कंजर उम्र 20 वर्ष निवासी धानीघाटी थाना हाटपीपल्या का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया । संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि,
शाजापुर. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी देवसिंह उर्फ देवीसिंह अहिरवार पिता जगन्नाथ अहिरवार उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम जामनेर का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया । संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर
भोपाल. विशेष न्यायालय एन.डी.पी.एस. मुकेश कुमार के न्यायालय में आरोपी शरीफ उर्फ बच्चा भोपाल के द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया कि आरोपी के विरूद्ध झूठा मामला पंजीबद्ध किया गया है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। शासन की ओर से पैरवी करते हुए उपसंचालक के.के. सक्सेना, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विक्रम सिंह एवं
भोपाल.अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती कुमुदिनी पटेल के न्यायालय में आरोपी अंकित मालवीय पिता दिनेश मालवीय उम्र 24 साल नि. सेमरा भोपाल द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया कि आरोपी के विरूद्ध झूठा मामला पंजीबद्ध किया गया है। शासन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक टी.पी. गौतम, श्रीमती मनीषा पटेल, एवं श्रीमती रचना
भोपाल. जिले के न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती कुमुदिनी पटेल के न्यायालय में आरोपी ओम पिता अजिंदर व केशु पिता केसर द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया और झूठा फंसाये जाने की बात कही। शासन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक टी.पी. गौतम, श्रीमती मनीषा पटेल एवं श्रीमती रचना श्रीवास्तव ने बताया कि
भोपाल. विशेष न्यायाधीश् एन.डी.पी. एस. मुकेश कुमार के न्यायालय में मादक पर्दाथों की तस्करी करने वाले आरोपी आमिर ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। उपसंचालक अभियोजन के.के. सक्सेना, अभियोजन अधिकारी विक्रम सिंह एवं नीरेन्द्र शर्मा द्वारा आरोप की गंभीरता को देखते हुए उक्त जमानत का विरोध किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते