बडवानी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बडवानी जैनुल आब्दीन द्वारा अपने आदेश में फर्जी पट्टे बेचने के आरोप में आरोपी नारायण पिता थेबड़ा नरगावे उम्र 50 साल निवासी एनबीडीए मधुवन कालोनी बडवानी को धारा 420, 467,468,471/34 भा.द.वि. के तहत जमानत निरस्त कर की गई। अभियोजन की ओर से पैरवी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी