बलरामपुर. कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम हेतु राज्य शासन द्वारा विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं। इसी तारतम्य में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजीव कुमार झा ने सभी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को ग्राम पंचायतों में वार्ड/मोहल्ला वार जागरूकता दल का गठन करने का निर्देश दिया है। उन्होंने निर्देशित किया है कि
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही.कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी द्वारा गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण जिले में लाॅकडाउन का आदेश जारी किया गया है। उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी ने जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत में दो-दो क्विंटल चावल
बिलासपुर. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर डाॅ.संजय अलंग के आदेशानुसार बिलासपुर जिले के संपूर्ण क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होने के फलस्वरूप जिले में दुकानों और संस्थानों के खुलने का समय निर्धारित किया गया है। संशोधित आदेशानुसार सभी मंडियां, दुकान व ठेले (सब्जी, फल, अनाज, चिकन, मटन, मछली) सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे
बिलासपुर. बिलासपुर जिले के सीमा क्षेत्र में कोरोना संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिये जिला दण्डाधिकारी डाॅ.संजय अलंग द्वारा 31 मार्च रात 12 बजे तक संपूर्ण जिले को लाॅकडाउन किया गया है। इस अवधि में विभिन्न गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है। आवश्यक वस्तुओं और
कोरोना वायरस की महामारी के मद्देनजर जिले में धारा-144 लागू : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डाॅ.संजय अलंग द्वारा कोरोना वायरस की महामारी के मद्देनजर जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू कर दी गई है। जिसके उल्लंघन किये जाने पर वैधानिक सजा का प्रावधान है। यह आदेश जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों
बिलासपुर. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी (स्था.निर्वा.) बिलासपुर द्वारा नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2019 को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न निर्वाचन संबंधी कार्यवाही समयावधि में सुचारू रूप से संपन्न करने हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिला निर्वाचन कार्यालय (स्थानीय निर्वाचन) से प्राप्त जानकारी के अनुसार नाम निर्देशन शाखा के नोडल अधिकारी श्री रितेश अग्रवाल मुख्य