सागर. न्यायालय रविन्द्र कुमार धुर्वे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवरी जिला सागर ने आरोपी प्रकाश पिता करन सिंह अहिरवार उम्र 40 साल निवासी रामघाट तिगड्डा देवरी जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री
सागर. न्यायालय उमाशंकर अग्रवाल अपर सत्र न्यायाधीश जिला सागर ने आरोपी मोहन पिता छुटिया रैकवार उम्र 59 सालका जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी ताहिर खान, बण्डा जिलासागर ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त
सागर. न्यायालय- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अभिलाष जैन बीना जिला सागर के न्यायालय नेआरोपीगण राजा उर्फ राघवेन्द्र सेन उम्र 22 साल निवासी सुभाषनगर थाना मोतीनगर सागर एवं अमित रोहित(अहिरवार) उम्र 20 साल निवासी संत रविदास वार्ड थाना मोतीनगर सागर जिला सागरका जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत
सागर. न्यायालय- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भूपेन्द्र तिवारी श्रृंखला न्यायालय केसली जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी लक्ष्मण उर्फ जादू पिता नन्हे भाई खंगार उम्र 50 वर्ष एवं बल्लू उर्फ बालकिशन पिता वीरन खंगार उम्र 33 वर्ष निवासी दोनों निवासी ग्राम देहचुआ, थाना केसली, जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया।
सागर. न्यायालय- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अभिलाष जैन बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी प्रिंस खनूजा निवासी रामवार्ड बीना जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्याम सुन्दर गुप्ता बीना, जिला सागर ने
सागर. न्यायालय श्रीमती आरती ए. शुक्ला तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश खुरई के न्यायालय ने आरोपीगण कीरत सिंह पिता कमल सिंह लोधी उम्र 22 वर्ष एवं कमल सिंह पिता दुर्ग सिंह लोधी उम्र 55 साल दोनो निवासी घोरट थाना खुरई जिला सागर को धारा 325 भादवि में दोषी पाते हुए दोनो आरोपीगण को 03-03 वर्ष के
सागर. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नीलेन्द्र तिवारी, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी धनीराम रैकवार निवासी ग्राम बेसरा थाना भानगढ़ जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार मालवीय बीना, जिला
सागर. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नीलेन्द्र तिवारी बीना जिला सागर के न्यायालय नेआरोपी धीरेन्द्र पिता लक्ष्मी प्रसाद पांडे उम्र 34 साल ग्राम हिनौता थाना मनगवां जिला रीवा का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारीदिनेश कुमार
सागर. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नीलेन्द्र तिवारी, बीना जिला सागर के न्यायालय नेआरोपीभरत रैकवार का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार मालवीय बीना, जिलासागर ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण
सागर. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती पूजा पाठक बौरासी जिला सागर के न्यायालय ने साईकिल का सुपुर्दगीनामा निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारीदिनेश कुमार खातेकर जिलासागर ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार
सागर. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हेमंत सबिता, बण्डा जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी किस्सू उर्फ किशोरी यादव पिता शंकर यादव निवासी दुलचीपुर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी शरद सिंह यादव बण्डा, जिला
सागर. न्यायालय- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हेमंत सबिता, बण्डा जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी दिनेश पिता फूलसिंह यादव उम्र 22 साल थाना शाहगढ जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी शरद सिंह यादव
सागर. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नीलेन्द्र तिवारी, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी सौरभ उर्फ चिराटा पिता रूपनारायण तिवारी उम्र 23 साल निवासी ग्राम परसोरा थाना भानगढ़ जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला
सागर. न्यायालय सुश्री स्वाति बजाज, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला सागर के न्यायालय ने कूटरचित ऋण पुस्तिका लगाकर जमानत कराने वाले आरोपी मनीष अहिरवार पिता नाथूराम उर्फ नरेन्द्र अहिरवार उम्र 48 वर्ष, निवासी गोपालगंज जिला सागर के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया। सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती अंजली नायक ने बताया
सागर. न्यायालय रधुवीर प्रसाद पटैल अपर सत्र न्यायाधीश देवरी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण परषोत्तम उर्फ गबूदे पिता रामसिंग गौड उम्र 21 वर्ष एवं बैजनाथ उर्फ गत्थू पिता शेर सिंह गौड उम्र 29 वर्ष दोनों निवासी ग्राम पिपरिया थाना केसली तहसील देवरी जिला सागर, दोनों आरोपीगण को धारा 302 भादवि मे दोषी पाते हुए
सागर. न्यायालय रधुवीर प्रसाद पटैल अपर सत्र न्यायाधीश देवरी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण परषोत्तम उर्फ गबूदे पिता रामसिंग गौड उम्र 21 वर्ष एवं बैजनाथ उर्फ गत्थू पिता शेर सिंह गौड उम्र 29 वर्ष दोनों निवासी ग्राम पिपरिया थाना केसली तहसील देवरी जिला सागर, दोनों आरोपीगण को धारा 302 भादवि मे दोषी पाते हुए
सागर. न्यायालय नीलेन्द्र तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी आकाश घवरिया निवासी राजीव गॉधी वार्ड बीना जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार मालवीय बीना जिलासागर
सागर. न्यायालय अभिलाष जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना जिला सागर के न्यायालय नेआरोपीगण दीपक, सीताराम, राममिलन अहिरवार चन्द्रशेखर वार्ड बीना जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्याम सुन्दर गुप्ता, बीना जिलासागर ने
सागर. न्यायालय भारत सिंह कनेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण मोहन पटैल, शंकर पटैल, कन्छेदी पटैल एवं चंदन पटैल सभी निवासी तिली गांव थाना गोपालगंज सागर, जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से
सागर. न्यायालय रधुवीर प्रसाद पटैल अपर सत्र न्यायाधीश देवरी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी अंकित नामदेव निवासी देवरी जिला जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से अभियोजन अधिकारी ने शासन का पक्ष रखा। सहा. जिला अभियोजन अधिकारी