सागर. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सागर ने जिला सागर एवं सागर शहरीय क्षेत्र में मारपीट करने की घटनाओं में आरोपियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली रेडियम कटर को प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है। जिला सागर एवं सागर शहरीय क्षेत्र में अपराधियों द्वारा मानव शरीर के विरूद्व मारपीट करने की घटनाओं
सागर. न्यायालय नीलेन्द्र कुमार तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी छोटेराजा पिता करन सिंह लोधी निवासी थाना भानगढ़ जिला सागर का प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी
सागर. न्यायालय भूपेन्द्र तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवरी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी कूरे पिता सीता अहिरवार, उम्र 33 साल, निवासी केवलारी, केसली जिला सागर का प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी शिवलाल
सागर. न्यायालय भूपेन्द्र तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवरी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी हुकुम पिता गोविंद्र यादव निवासी देहचुआ, केसली जिला सागर का प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी शिवलाल अहिरवार, देवरी ने
सागर. न्यायालय अनिल चौहान अपर सत्र न्यायाधीश बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी जगदीश कुशवाहा पिता रामदयाल कुशवाहा उम्र 21 साल निवासी ग्राम आगासौद तहसील बीना जिला सागरका प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी
सागर. न्यायालय रविन्द्र कुमार धुर्वे प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवरी जिला सागर के न्यायालय ने सुपुर्ददार चंदन आदिवासी की हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल क्र एम.पी. 15 एम क्यू. 4262 का प्रस्तुत सुपुर्दनामा आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला
सागर. न्यायालय वंदना त्रिपाठी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रहली जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी अन्नू उर्फ अनिल पिता विजय कुमार नायक का प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी लोकेश दुवे, रहली ने शासन का
सागर. न्यायालय राकेश कुमार ठाकुर अपर सत्र न्यायाधीश, देवरी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी सुरेश चौवे उम्र 35 साल पिता नंदकिशोर चौबे निवासी ग्राम जैतपुर डोमा थाना गौरझामर जिला सागर का प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0
सागर. न्यायालय अनिल चौहान अपर सत्र न्यायाधीश, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण मुन्नू उर्फ मुलायम यादव एवं रीतेश यादव का प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार मालवीय, बीना ने शासन का
सागर. न्यायालय नीलेन्द्र तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी जशवंत सिंह पिता मुन्नालाल पाल उम्र 31 साल ग्राम मोठी थाना बंादरी जिला सागर का प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन
सागर. न्यायालय रघुवीर प्रसाद पटेल अपर सत्र न्यायाधीश, देवरी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी कमलेश पिता मूलचंद एवं मूलचन्द पिता हरगोविंद का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी कपिल पांडे देवरी जिला सागर
सागर. न्यायालय- श्रीमती वंदना त्रिपाठी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रहली जिला सागर के न्यायालय ने दुकान से ताला तोड़कर चोरी करने वाले आरोपी देवेन्द्र पटैल पिता गुलाब पटैल उम्र 24 वर्ष निवासी घाटमपुर थाना रहली, जिला सागर का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन
सागर. न्यायालय अभिलाष जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना जिला सागर के न्यायालय ने महिला से घर में घुसकर डंडे से मारपीट करने वाले आरोपी नरेंद्र कुशवाहा निवासी ग्राम बुखारा थाना बीना जिला सागर का जमानत आवेदन को निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की
सागर. न्यायालय- श्रीमती वंदना त्रिपाठी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रहली जिला सागर के न्यायालय ने महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपीगण हल्लेभाई पिता प्यारेलाल गौड़, सतीश पिता बाबूलाल गौड़ एवं जगमोहन पिता मुंशीलाल चढ़ार निवासी पिपरगौर रहली जिला सागर का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत