बिलासपुर. जिलेभर में बजते हुए डीजे को भ्रमण कराने वाले वाहन संचालकों की अब खैर नहीं है। ऐसा करते पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ परिवहन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश आरटीओ ने जारी किया है। धार्मिक आयोजन हो या फिर मांगलिक कार्यक्रम। हर अवसरों पर डीजे बजाने का फैशन हो