बड़वानी. न्यायालय  न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री सुमित्रा ताहेड द्वारा आरोपी किशोर पिता सखाराम ब्राहम्णे उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम गवला जुलवानिया जिला बड़वानी की धारा 34(2) म.प्र. आबकारी अधिनियम में जमानत निरस्त की गई। अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमति मीना कुशवाह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री