सागर. विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट श्रीमती ज्योति मिश्रा एवं नवम अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय ने अभियुक्त अरविन्द पिता रघुनाथसिंह लोधी उम्र 31 साल निवासी थाना अंतर्गत बीना जिला सागर को अभियोक्त्री के साथ छेड़छाड़ करने का दोषी पाते हुए एससीएसटी एक्ट की धारा 3(1)(w)(i) में 6 माह का कारावास व 200 रूपये अर्थदण्ड,