सागर. न्यायालय डीपी सिंह सिवाच अपर सत्र न्यायाधीश, देवरी जिला सागर, के न्यायालय नें आरोपी सोनू पिता रेवाराम आठ्या उम्र 21 वर्ष निवासी जवाहर वार्ड देवरी, जिला सागर म.प्र. को न्यायालय ने धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया