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नाबालिग के बलात्कारी को 20 वर्ष का कठोर करावास

सागर. न्यायालय डी.पी. सिंह सिवाच, अपर सत्र न्यायाधीश देवरी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी पूरन पिता गनेश गौंड़ 27 साल निवासी थाना अंतर्गत केसली जिला सागर को नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाकर बलात्कार करने व गर्भवती करने का दोषी पाते हुए धारा 363 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000

मारपीट करने वाले आरोपीगण को आजीवन कारावास

सागर. न्यायालय डी.पी. सिंह सिवाच अपर सत्र न्यायाधीश देवरी, जिला सागर के न्यायालय ने सभी आरोपीगण नोनेलाल पिता तरवर गौंड़ उम्र 52 वर्ष, भगवान दास पिता तरवर गौंड़ उम्र 42 वर्ष, दलसिंह पिता नौनेलाल गौंड़ उम्र 26 वर्ष, डेलनसिंह पिता नौनेलाल उम्र 20 वर्ष, कल्याण पिता नौनेलाल उम्र 22 वर्ष, श्यामरानी पत्नी नौनेलाल गौंड़ उम्र

नाबालिग के साथ बलात्संग करने वाले आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास

सागर. न्यायालय डी.पी. सिंह सिवाच अपर सत्र न्यायाधीश देवरी, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी दिनेष पिता मोहन गौंड़ उम्र 20 वर्ष सभी निवासी ग्राम कंजेरा थाना- देवरी, जिला सागर को लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 मे 20 वर्ष का कठोर कारावास तथा 5000 रूपए के अर्थदण्ड एवं धारा
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