July 15, 2022
जघन्य एवं चिन्हित प्रकरण में आरोपी को आजीवन कारावास और जुर्माना

शाजापुर. न्यायालय त़ृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपी संजय शर्मा पिता बाबूलाल शर्मा निवासी ग्राम फूलेन हाल अकोदिया मण्डी जिला शाजापुर को धारा 302 भादवि में दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एंव 2000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। सहा. जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 17/12/2017 को