सागर. विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश नीलम शुक्ला सागर के न्यायालय ने नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्तगण खेमचंद पिता देवीसिंह पटैल उम्र 24 वर्ष व कौषल पिता नारायण पटैल उम्र 19 वर्ष दोनों निवासी थाना अंतर्गत गौरझामर जिला सागर को भादंवि की धारा 354 के तहत 3-3 वर्ष का सश्रम