सागर. विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट श्रीमति नीलम शुक्ला/तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय ने नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने तथा उसका सहयोग करने वाले अभियुक्तगण भूर उर्फ रामदास पिता किशन लोधी उम्र 32 वर्ष, गौतम पिता हल्के लोधी उम्र 36 वर्ष व भालू पिता लच्छू लोधी उम्र 28 वर्ष सभी निवासी अंतर्गत थाना
सागर. न्यायालय- विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती नीलम शुक्ला सागर के न्यायालय ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ एवं उठाकर ले जाने का प्रयास करने वाले अभियुक्त किस्सू उर्फ केशव पटेल पिता गोविंद पटेल उम्र 20 वर्ष, निवासी थाना अंतर्गत केसली, जिला सागर को भादंवि की धारा 363, 354, धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट
सागर. विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमति नीलम शुक्ला, सागर के न्यायालय ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के अभियुक्त थोबन रैकवार पिता लक्ष्मन रैकवार उम्र 66 वर्ष निवासी थाना अंतर्गत नरयावली जिला सागर को भादवि की धारा 354 के तहत 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रूपये अर्थदण्ड, धारा 7/8 पॉक्सो
सागर. विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट श्रीमति नीलम साहू तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय ने आरोपी उत्तम रैकवार पिता कल्लू रैकवार उम्र 24 निवासी थाना अंतर्गत मालथौन जिला सागर को नाबालिग से छेड़छाड़ का दोषी पाते हुए अलग-अलग धाराओं में तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास और एक-एक हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित
सागर. न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय ने 80 साल की वृद्धा के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने वाले आरोपी वीरेन्द्र पिता घसीटे आदिवासी उम्र 24 साल निवासी ग्राम आपचंद्र थाना सानौधा जिला सागर को धारा 450 भादवि में दोषी पाते हुए 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदण्डष् धारा
सागर. न्यायालय श्रीमती आरती ए. शुक्ला तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश खुरई के न्यायालय ने आरोपीगण कीरत सिंह पिता कमल सिंह लोधी उम्र 22 वर्ष एवं कमल सिंह पिता दुर्ग सिंह लोधी उम्र 55 साल दोनो निवासी घोरट थाना खुरई जिला सागर को धारा 325 भादवि में दोषी पाते हुए दोनो आरोपीगण को 03-03 वर्ष के
सागर. न्यायालय श्रीमती आरती ए. शुक्ला तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश खुरई के न्यायालय ने आरोपीगण अर्जुन सिंह पिता करण सिंह लोधी उम्र 57 साल, साहव सिंह पिता अर्जुन सिंह लोधी उम्र 32 साल, सुखराम पिता अर्जुन सिंह लोधी उम्र 27 साल तीनो निवासी घौरट थाना खुरई जिला सागर को दोषी मानते हुए 03-03 वर्ष के
सागर. न्यायालय आरती ए. शुक्ला तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश खुरई, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी गब्बू उर्फ सुरेन्द्र पिता कुंअर सिंह ठाकुर उम्र 30 साल निवासी ग्राम बछउ थाना खुरई जिला सागर को अंतर्गत धारा 307 भादवि में दोषी पाते हुए 07 साल का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया।