बड़वानी. तृतीय अपर सत्र न्यायालय बडवानी श्रीमती सुशीला वर्मा द्वारा शैलेन्द्र पिता गोविंदसिंह राजपूत निवासी धरमपूरी जिला धार को धारा 363, 366, 376, 376(2)एन भादवि एवं 3/4 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से आरोपी के जमानत के आवेदन पर आपत्ति दुष्यंतसिंह रावत