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नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

बड़वानी. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायालय बडवानी राकेश कुमार सोनी द्वारा आरोपी जाडिया पिता वाहरिया बारेला निरू- खरतिया फालिया ग्राम फूलजवारी थाना पलसूद की धारा 458, 506, 376(2)एन,376 (एबी) भादवि एवं 5एल/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया। अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि

नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज

बड़वानी. न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश उदयसिंह मरावी सेंधवा द्वारा अपने आदेश में आरोपी सकाराम उर्फ सकलिया पित भुवानसिंह उम्र 20 वर्ष निवासी दोंदवाडा थाना पलसूद जिला बड़वानी को धारा 363, 366(क), 376, 376 (2) एन, 376 (2) आई भादवि एवं 5 (एल)/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त। अभियोजन
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