सागर. न्यायालय रविन्द्र कुमार धुर्वे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवरी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण अजीत कोरी पिता बाबूलाल कोरी एवं संदीप यादव पिता बबलू यादव दोनों निवासी जबलपुर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा. जिला अभियोजन अधिकारी शिवलाल अहिरवार ने पक्ष रखा।