बड़वानी. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती कृष्णा परस्ते सेंधवा द्वारा अपने आदेश में आरोपी प्रकाश को धारा 363, 366ए, 376(2)एन, 342, 506 भादवि एवं 5एल/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजयपाल मोरे सेधवा द्वारा की
बड़वानी. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती कृष्णा परस्ते सेेंधवा द्वारा अपने आदेश में आरोपी भुरालाल उर्फ अजय, जिला बड़वानी को धारा 363, 354 भादवि एवं 7/8 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त कर भेजा जेल। अभियोजन की ओर से पैरवीश्रीमति इंदिरा चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सेंधवा द्वारा की
बड़वानी. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सेधवा श्रीमती कृष्णा परस्ते द्वारा अपने आदेश में अपहरण कर छेड़छाड़ करने के आरोपी संदीप पिता किशोर निवासी मेहतरवाड़ा, थाना खेतिया, जिला बड़वानी, को धारा 363, 366ए, 354, 354क भादवि एवं धारा 7/8 पाक्सो एक्ट के तहत जमानत खारिज कर भेजा जेल। अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमती इंदिरा चौहान
बड़वानी. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती कृष्णा परस्ते सा. सेंधवा द्वारा अपने फैसले मे आरोपी द्वारा नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप मे आरोपी आशाराम पिता अना निवासी धवलाकुआ फल्या ग्राम बोरली, जिला बड़वानी को धारा 457, 354ए(आई), 354(डी), 506 भादवि एवं 7/8 पाक्सो एक्ट में 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं
सागर. न्यायालय अनिल चौहान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण राम बाबू एवं रधुनाथ को धारा 136 विधुत अधिनियम में दोषी पाते हुए दोनों आरोपीगण को 02-02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000-5000 रूप्ये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। मध्य प्रदेष शासन की ओर से पैरवी सहा. लोक अभियोजन अधिकारी
सागर. न्यायालय मनोज कुमार सिंह द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सागर, के न्यायालय नें एसिड अटैक करने वाले आरोपीगण ब्रजलाल पिता परमूलाल अहिरवार उम्र 71 साल एवं देवेन्द्र पिता ब्रजलाल अहिरवार उम्र 28 साल दोनों निवासी भगतसिंह वार्ड थाना मोतीनगर, जयन्ती पत्नि दीपक अहिरवार उम्र 33 साल निवासी भूतेष्वर वार्ड, थाना मोतीनगर, जिला सागर म.प्र. को
बड़वानी. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वानी राकेश कुमार सोनी द्वारा नाबालिक से शादी कर संबंध बनाने वाले आरोपी संदीप पिता मंसुखभाई सोंलकी सवरकुण्डा जिला अमरेली गुजरात की धारा 363,366, 376, 376(2)(एन) भादवि एवं 5/6एल पाक्सो एक्ट में अभियोजन की दलील पर जमानत आवेदन निरस्त किया गयी। अभियोजन की ओर से पैरवी दुष्यंतसिंह रावत अतिरिक्त
बड़वानी. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वानी राकेश कुमार सोनी द्वारा छेड़छाड़ करने व जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी अजय पिता मोहन नि.ग्राम बंधान(बडगांव) थाना बडवानी जिला बड़वानी की धारा 354,506 भादवि एंव 7/8,11/12 पाक्सो एक्ट में अभियोजन की दलील पर आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। अभियोजन की ओर से
बड़वानी. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वानी राकेश कुमार सोनी सा. द्वारा अपने फैसले में दुष्कर्म करने के आरोपी सुनिल पिता रमेश 19 वर्ष नि. थाना पलसुद जिला बड़वानी, को धारा 363, 366(ए), 376, 376( 2)एन, 5एल/06 पाक्सो एक्ट के तहत जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी दुष्यंतसिंह रावत अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन
बड़वानी. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती कृष्णा परस्ते सेंधवा द्वारा अपने आदेश में आरोपी प्रकाश पिता सिलदार उम्र 38 वर्ष निवासी थाना सेंधवा ग्रामीण जिला बड़वानी को धारा 363, 366 (ए) 376( 2) एन, 342, 506, 325, भादवि एवं 5 (एल)/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त। अभियोजन मीडिया
सागर. न्यायालय अनिल चौहान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण राकेश यादव एवं प्रहलाद यादव की जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर सेसहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री दिनेष कुमार मालवीय, बीना ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि
बड़वानी. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सेंधवा कृष्णा परस्ते द्वारा आरोपी रूमालसिंग उर्फ रूमसिंग पिता दितला उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम चाचरियापाटी थाना वरला को धारा 363, 366,376(2) भादवि एवं 5एल/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम में जमानत निरस्त की गयी। अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 21.08.2020 की
बड़वानी. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती कृष्णा परस्ते सेेंधवा द्वारा अपने आदेश में आरोपी अखीराज पिता रमेश उम्र 21 वर्ष निवासी रानीपूरा महाराष्ट्र हाल मूकाम इंद्रा फल्या ग्राम धावडी जिला बड़वानी की धारा 363, 366, 376(2)(एन) भादवि एवं 3/4, 5 एल/6 पाक्सो एक्ट में जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया। अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति
शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी इकरार बैग पिता सत्तार बेग उम्र 33 वर्ष निवासी बंजीपुरा शुजालपुर सिटी का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया । सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे
शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी शांतिलाल पिता बाबुलाल गुर्जर उम्र 26 वर्ष निवासी बंजारी थाना अवंतिपुर बडोदिया का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियों कान्फे्सिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति डी पी ओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुये निरस्त किया गया। सहा.जिला मीडिया प्रभारी
बड़वानी. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती कृष्णा परस्ते सेेंधवा द्वारा अपने आदेश में आरोपी जेकेश पिता सीका उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम भखड़ा, जिला बड़वानी की धारा 363, 366, 376, 376 (2) (च), 376 (2) (आई) ,376 (2) एन, 342/34, 506 भादवि एवं 3/4, 5/6 पाक्सो एक्ट में जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया।
बड़वानी. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती कृष्णा परस्ते सेंधवा द्वारा अपने आदेश में आरोपी अनिल पिता दानु उम्र 19 वर्ष निवासी केरमला थाना वरला जिला बड़वानी की धारा 363, 366, 376, 376 (2)(छ) (प्) भादवि एवं 5/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया। अभियोजन मीडिया
शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी मोहित पिता नरेश कंजर उम्र 20 वर्ष निवासी धानीघाटी थाना हाटपीपल्या का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया । संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि,
शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी गंगाराम उर्फ धर्मेन्द्र0 राजपुत पिता बहादुरसिंह आयु 35 वर्ष निवासी ग्राम छतगांव थाना सुनेरा जिला शाजापुर का द्वितीय जमानत आवेदन-पत्र भी निरस्त किया गया । रमेश सौलंकी, अतिरिक्त डीपीओ शाजापुर द्वारा बताया गया कि थाना सुनेरा में पदस्थ् सहायक उपनिरीक्षक को दिनांक 04.10.2020 को देहात भ्रमण
शुजालपुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी भारत पिता रामखिलावन पटेल उम्र 44 वर्ष निवासी बरखेडा पठानी मकान नं 173 नजीराबाद जिला भोपाल जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया