Tag: द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश

छल करने वाले आरोपी का सत्र न्‍यायालय द्वारा भी जमानत आवेदन निरस्‍त

शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी विक्रम पिता गुलाबसिंह राजपुत उम्र 42 वर्ष निवासी बी 10 भक्‍त नगर उज्‍जैन का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियों  कॉन्फ्रंसिंग के माध्‍यम से उ‍पस्थित संजय मोरे अति डी पी ओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुये निरस्‍त किया गया। सहा. जिला मीडिया

दुष्‍कर्मी का जमानत आवेदन निरस्‍त

शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्‍यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी अर्जुनसिंह पिता तोलाराम गुर्जर उम्र 25 निवासी मुबारिकपुर चिराटिया थाना अवंतीपुर बडोदिया का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियों कान्‍फे्सिंग के माध्यम से उपस्थि‍त श्री संजय मोरे अति डी पी ओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुये निरस्‍त किया गया। सहा.जिला मीडिया प्रभारी

ट्रैक्टर चोरी के आरोपी का द्वितीय जमानत आवेदन भी निरस्त

शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी जीवन उर्फ बुल्ला पिता सोमाजी निवासी ग्राम हापाखेड़ा थाना सुंदरसी जिला शाजापुर का द्वितीय जमानत आवेदन भी निरस्त किया गया।  जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, फरियादी नासिर उसके रिश्तेदार इस्माइल का न्यू हॉलैंड कंपनी का ट्रैक्टर क्रमांक एमपी 37 ए 3779

ट्रैक्टर चोरी के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त

शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी जीवन उर्फ बुल्ला पिता सोमाजी निवासी ग्राम हापाखेड़ा थाना सुंदरसी जिला शाजापुर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।  जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, फरियादी नासिर उसके रिश्तेदार इस्माइल का न्यू हॉलैंड कंपनी का ट्रैक्टर क्रमांक एमपी 37 ए 3779 काश्तकारी कार्य

घर में घुसकर अश्लील हरकत करने वाले आरोपीयों की अग्रिम जमानत अर्जी कोर्ट ने किया निरस्त

शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपीगण मोहम्मद शकील पिता मोहम्मद इलियास व मोहम्मद अकील पिता मोहम्मद इलियास निवासीगण 47/1 मौलाना आजाद मार्ग जान्सापुरा थाना जीवाजी गंज उज्जैन मध्य प्रदेश का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया गया।  जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 4/7/20 को फरियादी सुबह 5:00

नाबालिक का अपहरण कर दुष्‍कर्म के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त

शाजापुर.  न्यायालय विशेष न्‍यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं द्वितीय अपर सत्र न्‍यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी कृष्‍णा उर्फ कन्‍हैयालाल पिता प्रेमनारायण मेवाडा उम्र 22 वर्ष  निवासी मिर्जीपुरखेडा थाना सलसलाई जिला शाजापुर का  जमानत आवेदन निरस्‍त किया गया। देवेन्‍द्र कुमार मीना डीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 08.02.2019 को रात्री करीबन 09 बजे पीडिता

नाबालिक के साथ दुष्‍कर्म करने वाले आरोपी को जेल भेजा

शाजापुर. न्यायालय विशेष न्‍यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं द्वितीय अपर सत्र न्‍यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी सचिन पिता लक्ष्‍मीनारायण धाकड निवासी ग्राम सुनेरा जिला शाजापुर को जेल वारंट बनाकर जेल भेजा गया। देवेन्‍द्र कुमार मीना डीपीओ शाजापुर ने बताया कि, आरोपी ने पीडिता को अपने घर बुलाकर बहला फुसलाकर उसके साथ गलत

अश्‍लील हरकत करने वाले का अग्रिम जमानत आवेदन पत्र निरस्‍त

शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्‍यायाधीश  शुजालपुर अमित रंजन समाधिया द्वारा जितेन्‍द्र पिता रामप्रसाद केवट उम्र 35 वर्ष निवासी राणोगंज थाना शुजालपुर मंडी का अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया ।   सहा.जिला

दुष्‍कर्म के आरोपी का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्‍त

शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्‍यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी प्रकाश पिता देवीलाल निवासी ग्राम नारायणगढ थाना सुनेरा जिला शाजापुर का अ‍ग्रिम जमानत आवेदन निरस्‍त किया गया। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 05/09/2020 को रात करीब 09:30 बजे पीडिता अपने घर में अकेली थी, उसका पति काम से गांव में

महिला को जलाकर मृत्यु कारित करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास से किया दंडित

सागर. न्यायालय अनिल चौहान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी रामशंकर पिता श्यामलाल कुशवाहा उम्र 42 साल निवासी ग्राम बुखारा थाना बीना जिला सागर को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1000 रूपयें के अर्थदण्ड एवं धारा 436 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1000 रूपयें के अर्थदण्ड से दण्डित

महिला को जलाकर मृत्यु कारित करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास से किया दंडित

सागर. न्यायालय अनिल चौहान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी रामशंकर पिता श्यामलाल कुशवाहा उम्र 42 साल निवासी ग्राम बुखारा थाना बीना जिला सागर को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1000 रूपयें के अर्थदण्ड एवं धारा 436 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1000 रूपयें के अर्थदण्ड से दण्डित
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