बिलासपुर.कोरोना वायरस (कोविड-19) से बचाव हेतु ज़िला प्रशासन बिलासपुर द्वारा 14 अप्रैल 2020 को बढ़ाकर 3 मई 2020 तक संपूर्ण जिले में धारा 144 लागू कर लॉकडाउन किया गया है एवं सभी प्रकार के स्थलों जहां जनसामान्य इकट्ठा होते हो प्रतिबंधित कर दिया गया है। जिस पर से आज 15/04/20 को पुलिस कप्तान श्री प्रशांत
बिलासपुर. कोरोना महामारी के कम्युनिटी संक्रमण को रोकने के लिए बिलासपुर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद और प्रतिबद्ध है। पूरे जिले में धारा 144 लागू है जिसे क्रियान्वित करने के लिए आज पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारीगण आईजी,एसपी एवं अन्य अधिकारी स्वयं हाथो में लाठी लहराकर सड़क पर उतरे व सख़्ती ,कड़ाई से प्रतिबंधों
कोरोना वायरस की महामारी के मद्देनजर जिले में धारा-144 लागू : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डाॅ.संजय अलंग द्वारा कोरोना वायरस की महामारी के मद्देनजर जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू कर दी गई है। जिसके उल्लंघन किये जाने पर वैधानिक सजा का प्रावधान है। यह आदेश जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों