November 4, 2020
अब विक्रेताओं को मिठाई के निर्माण और वैधता तिथि बताना होगा अनिवार्य

रायपुर. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशन व नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार अब प्रत्येक मिठाई निर्माता,होटल संचालकों को प्रतिष्ठान में निर्माण की गई मिठाईयों की निर्माण तिथि व उपयोग हेेतु ‘‘बेस्ट बिफोर‘‘ दिनांक, मिठाईयों के बॉक्स ट्रे या कंटेनर पर प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है। कोण्डागांव जिला