बिलासपुर.  कलेक्टर डॉ. सारांश मित्तर द्वारा जारी आदेशानुसार लॉकडाउन के दौरान जिले में निर्धारित अवधि तक बैंकों के संचालन हेतु अनुमति प्रदान की गई है। बैंकों को-मार्बिड, गर्भवती, अधिकारियों, कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट देते हुए बैंकों को हब-बैंकिंग सिद्धांत अनुसार न्यूनतम स्टाफ के साथ कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है, किन्तु