बड़वानी. न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी सुश्री सुमित्रा ताहेड़ बड़वानी द्वारा आरोपीगण दिनेश पिता बाबुलाल उम्र 22 वर्ष निवासी पलसुद, शाहरूख पिता रउफ मंसुरी उम्र 25 वर्ष दोनों निवासी पलसुद को धारा 4, 6, 9 मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 एवं धारा 11(घ) पशु क्रुरता निवारण अधिनियम में न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।