सागर. न्यायालय-श्रीमति नीलू संजीव श्रृंगीऋषि नवम अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय ने आरोपी प्रभू उर्फ प्रभूदयाल उर्फ रामप्रभु पिता लालसिंह पटैल उम्र 25 साल निवासी थाना जैसीनगर जिला सागर को धारा 354 भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। राज्य शासन की ओर से पैरवी
सागर. न्यायालय श्रीमति नीलू संजीव श्रृंगीऋषि नवम अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय ने नाबालिग को बहला फुसला के ले जाने वाले आरोपी आकाश पिता मुन्नालाल गंगेले उम्र 29 साल निवासी लक्ष्मीनगर थाना बहेरिया जिला सागर को दोषी पाते हुए धारा 363 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रूपए के अर्थदण्ड से
बिलासपुर. अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी ने शादी का झांसा देकर 9 वीं की छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष की कैद व 1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नही देने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा। कोनी थाना क्षेत्र में रहने वाली 15 वर्षीय 9
भोपाल. विशेष सत्र न्यायाधीश उपेन्द्र प्रताप सिंह एट्रोसिटी ने आरोपी शादाब कुरैशी को धारा 302 भादवि में आजवीवन कारावास एवं 2000रू का जुर्माना एवं धारा 307 भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रू जुर्माना, आर्म्स एक्ट7 धारा 25 ए 1बी में 1 वर्ष का कारावास एवं 500 रू के जुर्माना, धारा 27
बड़वानी. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, सेधवा श्रीमती कृष्णा परस्ते सा. द्वारा अपने आदेश में दुष्कर्म करने के आरोपी विश्वास पिता तनुराम थाना सेंधवा ग्रामीण जिला बड़वानी को धारा 363, 366, 376, (आई) एन, भादवि 5/6 पाक्सो एक्ट के तहत जमानत खारिज कर भेजा जेल। अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमती इंदिरा चौहान विशेष लोक अभियोजन
सागर. न्यायालय अनिल चौहान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी अषोक माली पिता गोरेलाल माली उम्र करीब 50 साल निवासी खिरिया वार्ड, बीना जिला सागर को धारा 376 भादवि में दोषी पाते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं रू. 15000 (पंद्रह हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। मध्य प्रदेष
बड़वानी. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वानी राकेश कुमार सोनी सा. द्वारा अपने फैसले में आरोपी केशव उर्फ कृष्णा पिता शांतिलाल लोनखेड़े उम्र 37 वर्ष निवासी कल्याणपुरा जिला बड़वानी को धारा 354 भादवि में तीन वर्ष का सश्रम करावास तथा 10,000/- रू. का अर्थदण्ड एवं लैगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा
सागर. न्यायालय हेमंत कुमार अग्रवाल प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बीना के न्यायालय ने आरोपी नारायण सिंह वघेल, ब्रजेश उर्फ भोला एवं अरविन्द्र लोधी जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्याम सुन्दर गुप्ता ने पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस
सागर. न्यायालय श्रीमती नीतू कांता वर्मा विशेष न्यायाधीश पंचम अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सागर के न्यायालय ने आरोपी अरवाज बल्द अकरम राईन उम्र करीब 20 साल निवासी काजी मुहाल, सागर जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी
सागर. न्यायालय श्रीमती नीतू कांता वर्मा, अपर सत्र न्यायाधीश, सागर के न्यायालय ने अभियुक्त रविन्द्र पिता राजू घोषी उम्र 25 वर्ष निवासी रविशंकर वार्ड थाना मोतीनगर जिला सागर का प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से पक्ष वरिष्ठ सहा. जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन ने रखा। घटना
सागर.न्यायालय विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सागर के न्यायालय नें आरोपी धर्मेंद्र अहिरवार निवासी दमोह, जिला सागर म.प्र. को जेल भेजा। राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादिया ने थाना मे इस आषय की रिपोर्ट लेख
सागर. न्यायालय श्रीमती नीतू कांता वर्मा विशेष न्यायाधीश पंचम अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सागर के न्यायालय ने आरोपी कैलाशपुरी गोस्वामी पिता स्व. झलकनपुरी गोस्वामी उम्र 70 साल निवासी रजाखेडी, मकरोनिया जिला सागर का अग्रिम जमानत के आवेदन को निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा0
शाजापुर. न्यायालय जेएमएफसी न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी कुमेर सिंह पिता उमराव सिंह उम्र 40 वर्ष निवासी कृष्णानगर कॉलोनी शुजालपुर मण्डी का दिनांक 15/10/2020 से 20/10/2020 तक का पुलिस रिमाण्ड स्वीकार किया गया। सहा. जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 01/07/2020 को थाना शुजालपुर मण्डी पर आवेदक गोपीलाल सुर्यवंशी ने
शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी इन्दरसिंह पिता रामप्रसाद राठौड उम्र 35 वर्ष निवासी आमला मज्जू थाना जावर का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया । संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने
शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी गौरव शर्मा उर्फ नान्टी पिता रविन्द्र शर्मा निवासी पटवा सेरी वार्ड नं 6 शुजालपुर सिटी का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया । सहा.जिला मीडिया
शाजापुर. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी शाकिब पिता मजहरअली निवासी वार्ड 02 किला शुजालपुर सिटी का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया । सहा. जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने
शाजापुर. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर जिला शाजापुर द्वारा आरोपी गोलु उर्फ लोकेश उर्फ पंकज मीणा पिता राजेश मीणा उम्र 34 वर्ष निवासी शुजालपुर मंडी को धारा 324 ‘’दो शीर्ष में’’ भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए न्यायिक अभिरक्षा में बितायी गई 12 दिवस की अवधि के कारावास से और 2500-2500 रूपये कुल 5000 रूपये
शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी प्रकाश पिता देवीलाल निवासी ग्राम नारायणगढ थाना सुनेरा जिला शाजापुर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 05/09/2020 को रात करीब 09:30 बजे पीडिता अपने घर में अकेली थी उसका पति काम से गांव में गया
सागर. न्यायालय रधुवीर प्रसाद पटैल अपर सत्र न्यायाधीश देवरीजिला सागर के न्यायालय ने आरोपीसोनु आठया थाना देवरी जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से अभियोजन अधिकारीने शासन का पक्ष रखा। सहा. जिला अभियोजन अधिकारी मनोज नायक, देवरी ने
सागर. न्यायालय श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगीऋषि विशेष न्यायाधीश नवम अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सागर के न्यायालय ने घुमाने का कहकर बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले आरोपी पुष्पेन्द्र उर्फ अब्बू अहिरवार पिता कुंदनलाल उम्र 21 वर्ष का जमानत का आवेदन को निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन