भोपाल. अपर सत्र न्यायाधीश भोपाल धर्मेश भट्ट के न्यायालय ने नाबालिग बालिका के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी राकेश महावर उम्र 32 वर्ष को धारा 354ए, 506 भादवि एवं 11/12 पाक्सोट एक्ट में 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक टीपी
सागर. न्यायालय आर. प्रजापति विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सागर के न्यायालय ने धारा 363,366,376 भादवि एवं धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट में के आरोपी रक्कू उर्फ राकेष बंसल उम्र 22 साल निवासी ग्राम बम्होरी खेडा, थाना व तहसील गढाकोटा जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की
सागर. न्यायालय अनिल चौहान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बीना जिला सागर के न्यायालय द्वारा 02 पृथक-पृथक प्रकरणों में आरोपी राजेष उर्फ रमाकांत पिता विष्णु प्रसाद तिवारी उम्र 32 वर्ष निवासी शास्त्री वार्ड, बीना, जिला सागर को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 5000 रूपए के अर्थदण्ड एवं धारा 201 भादवि में 07 वर्ष के
सागर. न्यायालय- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री साक्षी मसीह के न्यायालय ने आरोपी आषु जैन पति कोमलचंद्र जैन, उम्र 35 वर्ष लगभग निवासी वर्धमान काॅलोनी थाना मकरोनिया जिला सागर के का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी दिनेष कुमार खातेकर सागर
सागर. न्यायालय आर. प्रजापति विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट सागर के न्यायालय ने धारा 363, 366, 376 भादवि एवं धारा 3/4, 5/6 पाॅक्सो एक्ट में गिरफ्तार आरोपी नरेन्द्र पटेल का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन, सागर ने
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया विशाल खाडे द्वारा आरोपी द्वारा अवैध रूप से वध हेतु गौवंश का परिवहन करने पर आरोपीगण नानुराम पिता मेघवाल उम्र 40 वर्ष जिला शाजापुर व मनोज पिता लक्ष्मीनारायण उम्र 43 वर्ष निवासी जिला मंदसौर को धारा 4,6,9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिशेध अधिनियम 11 (घ) पशु क्रुरता अधिनियम के
बड़वानी. न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी जैनुल आब्दीन सा. बड़वानी द्वारा अपने फैसले मे आरोपी द्वारा अवैध रूप से शराब परिवहन करने के आरोप मे आरोपी माधव उर्फ गोलू पिता अंचु वर्मा निवासी इमरान कालोली, सिलावद जिला बडवानी को आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) मे भेजा जेल। अभियोजन की ओर से पैरवी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट खेतिया विशाल खाडे द्वारा अपने आदेश में छेड़छाड़ करने वाले आरोपी दारासिंह पिता चमारिया निवासी ग्राम खडीखाम थाना पानसेमल जिला बडवानी को धारा 354, 354क, 506 भादवि के तहत् जेल भेजा। आभियोजन की ओर पैरवी भारत सिंह कनेल सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी खेतिया द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंजड अमूल मण्डलोई द्वारा अपने फैसले मे आरोपी द्वारा पानी की मोटर चुराने के आरोप में आरोपीगण राजु पिता जैमाल उम्र 30 वर्ष निवासी लिपानी बिजागढ फल्या व गिलदार पिता फुलसिंह मेढा उम्र 40 वर्ष निवासी कुकडाबैडा थाना नागलवाडी को धारा 379,411 भादवि के तहत जेल भेजा। अभियोजन की
सागर. न्यायालय श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगीऋषि विशेष न्यायाधीश/नवम अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सागर के न्यायालय नेे आरोपी तोरन पिता शिवनारायण का जमानत आवदेन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उभय पक्ष को सुना गया। राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन ने शासन
सागर. न्यायालय श्रीमति नीलू संजीव श्रृंगीऋषि नवम अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय ने अभियुक्त विशाल अहिरवार का प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से राज्य शासन की ओर से पक्ष वरिष्ठ सहा. जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन ने रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंजड अमूल मण्डलोई़ द्वारा अपने आदेश में आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोप में आरोपी प्रकाश पिता कृष्णा वर्मा उम्र 21 साल निवासी ग्राम कुंआ थाना ठीकरी जिला बड़वानी को धारा 306 भादवि के तहत जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी अकरम खाना मंसूरी सहायक जिला
सागर. न्यायालय श्रीमति नीलू संजीव श्रृंगीऋषि नवम अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय ने अभियुक्त दिनेश पिता राजाराम लोधी उम्र 25 साल, निवासी अंतर्गत थाना सानौधा, जिला सागर का प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से राज्य शासन की ओर से पक्ष वरिष्ठ सहा. जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती
सागर. न्यायालय श्रीमति नीलू संजीव श्रृंगीऋषि नवम अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय ने अभियुक्त राहुल लोधी का प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से राज्य शासन की ओर से पक्ष वरिष्ठ सहा. जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन ने रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंजड अमूल मण्डलोई़ द्वारा अपने आदेश मे आरोपी द्वारा पत्थर से हमला कर आँख फोड़ने के आरोप मे आरोपी संजु उर्फ संजय पिता जगन उम्र 24 वर्ष निवासी जरखडि़या थाना ठीकरी जिला बड़वानी को धारा 294, 323, 326, 506 भादवि मे जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी
सागर. न्यायालय अभिलाष जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बीना के न्यायालय ने पुलिस चौकी में घुसकर शासकीय कार्य में वाधा डालने एवं आरक्षक से मारपीट करने वाले आरोपी हीरालाल अहिरवार निवासी सिंधी कॉलोनी बीना जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला
बड़वानी. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायालय बडवानी राकेश कुमार सोनी साहब द्वारा आरोपी तरूण पिता चंद्रकांत मण्डलोई निवासी डोंगरगांव थाना मनावर की धारा 354(क) (1) (4), 509,506, 292 भादवि,धारा 67, 67 (ए) आई.टी.एक्ट एवं 11/12 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी
बड़वानी. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती कृष्णा परस्ते सेंधवा द्वारा अपने आदेश में आरोपी प्रकाश को धारा 363, 366ए, 376(2)एन, 342, 506 भादवि एवं 5एल/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजयपाल मोरे सेधवा द्वारा की
सागर. न्यायालय आशीष शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी रामदयाल अहिरवार पिता रिंखाई अहिरवार उम्र 28 साल निवासी इंद्रा काॅलोनी, नरसिंगढ़ थाना देहात, तहसील व जिला दमोह म.प्र. को 06 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदंड से दण्डित करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर
बड़वानी. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती कृष्णा परस्ते सेेंधवा द्वारा अपने आदेश में आरोपी भुरालाल उर्फ अजय, जिला बड़वानी को धारा 363, 354 भादवि एवं 7/8 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त कर भेजा जेल। अभियोजन की ओर से पैरवीश्रीमति इंदिरा चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सेंधवा द्वारा की