सागर. न्यायालय श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगीऋषि विशेष न्यायाधीश /नवम् अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सागर के न्यायालय ने आप्रकृतिक दुत्कृत्य करने वाले आरोपी राजा गौड़ पिता लखन उम्र 20 साल निवासी अंतर्गत थाना जैसीनगर जिला सागर को धारा 377 भादवि में दोषी पाते हुए 10 साल का सश्रम कारावास एवं 2000 रूप्ये का अर्थदंड और
भोपाल. न्यायालय श्रीमती वंदना जैन के न्यायालय ने नाबालिग बालिका के साथ गलत काम करने वाले आरोपी पिता बब्लूा बुरादा उर्फ नईम मियां को धारा 376 भादवि एवं 5/6 पाक्सोउ एक्टं में आजीवन सश्रम कारावास एवं 2000रू के अर्थदंड से दंडित किया एवं धारा 294 भादवि में 3 माह सश्रम कारावास से दंडित किया। शासन
सागर. न्यायालय अनिल चौहान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी अषोक माली पिता गोरेलाल माली उम्र करीब 50 साल निवासी खिरिया वार्ड, बीना जिला सागर को धारा 376 भादवि में दोषी पाते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं रू. 15000 (पंद्रह हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। मध्य प्रदेष
सागर. न्यायालय भारत सिंह कनेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर के न्यायालय ने आरोपी आमिर अली निवासी शनिचरी, सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री मनोज कुमार पटैल ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार
सागर. न्यायालय-सुश्री स्वाती सिंह बघेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर के न्यायालय ने आरोपीगण धनप्रसाद कुर्मी, रामेश्वर कुर्मी एवं मनोज कुर्मी सभी निवासी बरोदा, जैसीनगर जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा. जिला अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार पटैल ने शासन का पक्ष
न्याायालय श्रीमती कुमुदिनी पटेल के न्यायालय ने नाबालिग बालिका के साथ गलत काम करने वाले आरोपी गण नावेद खान, रोहित खंगार एवं आरोपी अनमोल चौहान को सजा सुनाई । आरोपी नवेद खान को धारा 363, 366 भादवि में 3.3 वर्ष का सश्रम कारावासए धारा 376 भादवि एवं पाक्सोस एक्ट में बीस वर्ष के सश्रम कारावास
सागर. न्यायालय रघुवीर प्रसाद पटैल अपर सत्र न्यायाधीष, देवरी जिला सागर ने मृत्यू कारित करने वाले आरोपीगण पप्पू पिता रामचरण बसोर उम्र 43 साल और उमा रानी पति पप्पू बसोर उम्र 39 साल दोनो निवासी ग्राम बारहा थाना महाराजपुर, तहसील देवरी, जिला सागर म.प्र. के न्यायालय ने धारा 302 सहपठित धारा 34 भादवि मे ंदोषी
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सेंधवा जफर खान सा. द्वारा अपने फैसले मे आरोपीगण द्वारा लापरवाहीपूर्वक मोटरसायकल चलाकर टक्कर मारने के आरोप मे आरोपीगण धरमसिंह पिता रूमालिया एवं विकास पिता चमारिया निवासीगण बड़गॉव, जिला बड़वानी को मोटरयान अधिनियम की धारा 279, 337 भादवि एवं 3/181, 5/180 मो.व्ही.अधिनियम में न्यायालय उठने तक की सजा एवं
सागर. न्यायालय रविन्द्र कुमार धुर्वे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवरी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी भगवान दास कुशवाहा को धारा 498ए भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। मध्य प्रदेश शासन की ओर से पैरवी सहा. लोक अभियोजन अधिकारी शिवलाल अहिरवार, देवरी
सागर. न्यायालय सुश्री अरूंधति काकोडिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवरी सागर के न्यायालय ने आरोपी वीरेन्द्र पिता पंचम घोषी उम्र 45 साल निवासी महुआखेड़ा थाना सुरखी जिला सागर एवं आषाराम पिता शंकर लाल विष्वकर्मा उम्र 56 साल निवासी नबलपुर थाना सुरखी जिला सागर को धारा 25 आयुध अधिनियम में दोषसिद्ध पाते हुए दोनों आरोपीगण को
सागर. न्यायालय श्रीमती पूजा पाठक बौरासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सागर के न्यायालय ने धारदार हथियार से मारपीट करने वाले आरोपी ताराचंद्र पिता कड़ोरी लाल पटैल उम्र 49 साल निवासी ग्राम राजौआ थाना मोतीनगर जिला सागर को धारा 324 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रूपए के अर्थदण्ड से
सागर. न्यायालय अनिल चौहान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण राम बाबू एवं रधुनाथ को धारा 136 विधुत अधिनियम में दोषी पाते हुए दोनों आरोपीगण को 02-02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000-5000 रूप्ये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। मध्य प्रदेष शासन की ओर से पैरवी सहा. लोक अभियोजन अधिकारी
सागर. न्यायालय श्रीमती पूजा पाठक बौरासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सागर के न्यायालय ने आरोपी लखन पिता लटौरी पटैल उम्र 34 साल निवासी बागराज वार्ड जिला सागर को धारा 325 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रूप्ये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। मध्य प्रदेष शासन की ओर से
सागर. न्यायालय रविन्द्र कुमार धुर्वे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवरी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी जगदीष पिता फूलसिंग गौड़ उम्र 50 साल निवासी थाना महाराजपुर जिला सागर को धारा 458, 354, 354ए भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 200-200 रूप्ये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। मध्य प्रदेष शासन
बड़वानी. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी जैनुल आब्दीन सा. द्वारा अपने फैसले मे आरोपी करण पिता रामसिंह उम्र 20 वर्ष निवासी कल्याणपुरा जिला बड़वानी को शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में धारा 185, 129/177, 3/181 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 16,000 रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी सुश्री
बड़वानी. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी जैनुल आब्दीन सा. द्वारा अपने फैसले मे आरोपी कैलाश पिता भूना बारेला उम्र 19 वर्ष निवासी पाटी जिला बड़वानी को वाहन में क्षमता से अधिक सवारिया बैठाने के आरोप में धारा 66/192 (ए), 130/177 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 10,500 रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया। अभियोजन की
बिलासपुर. मस्तूरी पुलिस ने छठ्ठी कार्यक्रम में शामिल होने आई 45 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म करने के फरार आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर जेल दाखिल किया है। मस्तूरी पुलिस के अनुसार रायपुर के तिल्दा क्षेत्र में रहने वाली 45 वर्षीय महिला छट्टी कार्यक्रम में शामिल होने अपने रिश्तेदार के घर खैरा
सागर. न्यायालय मनोज कुमार सिंह द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सागर, के न्यायालय नें एसिड अटैक करने वाले आरोपीगण ब्रजलाल पिता परमूलाल अहिरवार उम्र 71 साल एवं देवेन्द्र पिता ब्रजलाल अहिरवार उम्र 28 साल दोनों निवासी भगतसिंह वार्ड थाना मोतीनगर, जयन्ती पत्नि दीपक अहिरवार उम्र 33 साल निवासी भूतेष्वर वार्ड, थाना मोतीनगर, जिला सागर म.प्र. को
सागर. न्यायालय- सुश्री साक्षी मसीह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सागर के न्यायालय ने आरोपी अनिल साहू निवासी भैंसा थाना केन्ट जिला सागर का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार खातेकर ने पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बड़वानी सुश्री सुमित्रा ताहेड़ द्वारा कार से टक्कर मारने वाले आरोपी विशाल पिता कैलाश निवासी भीलखेड़ा बसाहट, जिला बड़वानी को धारा 279 भादवी में 500 रुपये , 338 में 1000 रुपये एवं एवं 3/181 मोटरयान अधिनियम में 500 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से