सागर. न्यायालय रधुवीर प्रसाद पटैल अपर सत्र न्यायाधीश, देवरी के न्यायालय ने आरोपी हरप्रसाद पिता पूरन अहिरवार उम्र 40 साल का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी कपिल पाण्डे, देवरी ने पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है
सागर. न्यायालय श्रीमती नीतू कांता वर्मा विशेष न्यायाधीश पंचम अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सागर के न्यायालय ने आरोपिया रश्मि पटैल निवासी पथरिया का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन, सागर ने शासन का पक्ष रखा। घटना
सागर. न्यायालय संतोष कुमार तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बीना के न्यायालय में आरोपी हरीराम प्रजापति एवं नरेन्द्र खटीक दोनों निवासी प्रताप वार्ड बीना जिला सागर धारा 420 सहपठित धारा 34 भा.द.वि. में दोषी पाते हुए 03-03 साल का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। राज्य शासन की ओर से
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया निर्भय कुमार गरवा सा. द्वारा अपने फैसले में सट्टा लिखने केे आरोप मे आरोपी कुवंरसिंह पिता अन्ना पाडवी थाना खेतिया, जिला बड़वानी को द्युत अधिनियम की धारा 4(क) में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी भारतसिंह
सागर. न्यायालय श्रीमती नीतू कांता वर्मा विशेष न्यायाधीश पंचम अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सागर के न्यायालय ने आरोपी अरवाज बल्द अकरम राईन उम्र करीब 20 साल निवासी काजी मुहाल, सागर जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी
सागर. न्यायालय हेमन्त सविता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बण्डा जिला सागर ने आरोपीगण रविन्द्र, गोविन्द्र, अरविन्द्र, जंजू उर्फ गोलू का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी शरद यादव ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि
बड़वानी. न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश उदयसिंह मरावी सेंधवा द्वारा अपने आदेश में आरोपी सकाराम उर्फ सकलिया पित भुवानसिंह उम्र 20 वर्ष निवासी दोंदवाडा थाना पलसूद जिला बड़वानी को धारा 363, 366(क), 376, 376 (2) एन, 376 (2) आई भादवि एवं 5 (एल)/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त। अभियोजन
सागर. न्यायालय सुधांषु सक्सेना विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का का संरक्षण अधिनियम 2012 रहली जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी भरत का प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से पक्ष वरिष्ठ सहा. जिला अभियोजन अधिकारी आशीष त्रिपाठी, रहली ने रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार
बड़वानी. न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश उदयसिंह मरावी सेंधवा द्वारा अपने आदेश मे धारा 420, 406, 120बी, 34 भादवि, 4/76/79 चिटफण्ड अधिनियम 1982 एवं 6 (1) म.प्र. निक्षेपको के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 केे तहत आरोपी गौरव गोस्वामी थाना वरला जिला बड़वानी की जमानत याचिका निरस्त। अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया की
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया विशाल खाडे द्वारा छेड़छाड़ करने के आरोप में आरोपी राहुल पिता भगवान वाडिले उम्र 21 वर्ष निवासी धानक मोहल्ला पानसेमल जिला बडवानी को धारा 354, 354ए, 354 सी, 354 डी, 506,195ए, 511 भादवि एवं 66 आइटी एक्ट के तहत जमानत निरस्त कि गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान
सागर. न्यायालय रधुवीर प्रसाद पटैल अपर सत्र न्यायाधीश, देवरी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी रामलाल पिता बाबूलाल गौड़ उम्र 45 साल निवासी देवरी खुर्द थाना केसली जिला सागर का प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेष दिया गया। राज्य शासन की ओर से पक्ष वरिष्ठ सहा. जिला अभियोजन अधिकारी कपिल पाण्डे ने रखा। घटना
सागर. न्यायालय श्रीमती नीतू कांता वर्मा, अपर सत्र न्यायाधीश, सागर के न्यायालय ने अभियुक्त रविन्द्र पिता राजू घोषी उम्र 25 वर्ष निवासी रविशंकर वार्ड थाना मोतीनगर जिला सागर का प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से पक्ष वरिष्ठ सहा. जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन ने रखा। घटना
बड़वानी. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती कृष्णा परस्ते सेंधवा द्वारा अपने आदेश में आरोपी प्रकाश पिता सिलदार उम्र 38 वर्ष निवासी थाना सेंधवा ग्रामीण जिला बड़वानी को धारा 363, 366 (ए) 376( 2) एन, 342, 506, 325, भादवि एवं 5 (एल)/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त। अभियोजन मीडिया
सागर. न्यायालय रधुवीर प्रसाद पटैल अपर सत्र न्यायाधीष, देवरी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी प्रहलाद पिता रामचरण गौड उम्र 30 साल निवासी ग्राम गंगवारा तहसील देवरी जिला सागर का प्रस्तुत जमानत हेतु आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से पक्ष वरिष्ठ सहा. जिला अभियोजन अधिकारी कपिल पाण्डे ने रखा।
सागर. न्यायालय हेमन्त सविता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रश्रम श्रेणी बण्डा जिला सागर के न्यायालय ने मारपीट करने वाले अभियुक्तगण हरिराम लोधी, रधुवीर लोधी, लखन लोधी एवं भरत लोधी उपरोक्त सभी निवासी ग्राम गनियारी थाना बण्डा जिला सागर, प्रत्येक को धारा 323/34 भादवि में 03-03 माह का सश्रम कारावास एवं 200-200 रूपए का अर्थदण्ड एवं 324/34 भादवि
सागर. न्यायालय हेमन्त सविता श्रृंख्ला न्यायालय शाहगढ जिला सागर के न्यायालय ने अभियुक्त श्याम मनोहर उर्फ कन्नू पिता फूलसिंह यादव निवासी ग्राम सिमरिया कला थाना शाहगढ जिला सागर का जमानत आवेदन को निरस्त करने का आदेष दिया गया। राज्य शासन की ओर पक्ष सहा. जिला अभियोजन अधिकारी शरद यादव ने रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया विशाल खाडे द्वारा अवैध शराब बेचने के आरोप में आरोपी मंगल पिता इंदरसिंह मेहता उम्र 20 वर्ष निवासी निवाली रोड़ पानसेमल जिला बडवानी को धारा 34 (1) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1500 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बड़वानी सुश्री रश्मि मण्डलोई द्वारा अपने आदेश में दुष्कर्म करने के आरोपी राकेश पिता ऐशराम उम्र 19 वर्ष नि. थाना सिलावद जिला बड़वानी, को धारा 363, 366(ए), 376, 376 (2) एन,506, भादवि एवं 3/4, 5 एल/06 पाक्सो एक्ट के तहत जेल भेजा गया। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान
सागर. न्यायालय हेमन्त सविता श्रृंख्ला न्यायालय शाहगढ़ जिला सागर के न्यायालय ने अभियुक्त उमेश उर्फ उम्मी पिता खुमान आदिवासी निवासी अमरमऊ थाना शाहगढ़ जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी शरद यादव ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस
सागर. न्यायालय नीलेन्द्र तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर के न्यायालय ने आरोपी जितेन्द्र अहिरवार ग्राम करोंदा भानगढ, जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री दिनेश कुमार मालवीय, बीना ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है