बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बड़वानी सुश्री रश्मि मंडलोई द्वारा अपने फैसले मे मारपीट करने के आरोप में आरोपी अजय पिता लक्ष्मणनाथ उम्र 20 वर्ष निवासी पीपलगड़ी थाना कसरावद, जिला खरागोन को धारा 25बी आर्म्स एक्ट में आरोपी को भेजा जेल। अभियोजन की ओर से पैरवी सुश्री शीला अलावा सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बड़वानी सुश्री सुमित्रा ताहेड़ द्वारा अपने फैसले अवैध शराब रखने केे आरोप मे आरोपी तेरला पिता किशन उम्र 58 वर्ष निवासी नानी बड़वानी जिला बड़वानी को आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2000 रूपये जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री सुमित्रा ताहेड द्वारा आरोपी किशोर पिता सखाराम ब्राहम्णे उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम गवला जुलवानिया जिला बड़वानी की धारा 34(2) म.प्र. आबकारी अधिनियम में जमानत निरस्त की गई। अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमति मीना कुशवाह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बड़वानी सुश्री सुमित्रा ताहेड़ द्वारा अपने फैसले अवैध शराब रखने केे आरोप मे आरोपी सुनील उर्फ विरू पिता रमेश उम्र 22 वर्ष निवासी कनशवन पाटी, जिला बड़वानी को आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2000 रूपये जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री सुमित्रा ताहेड द्वारा आरोपीगण आशिष उर्फ पिन्टु पिता चन्द्रशेखर, चंदन पिता नेमीचंद एवं भेरूनाथ पिता बिसन निवासीगण रैदास मार्ग पानवाड़ी मोहल्ला, बड़वानी जिला बड़वानी की धारा 34(2) म.प्र. आबकारी अधिनियम में जमानत निरस्त की गई। अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमति मीना कुशवाह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सेंधवा जफर खान द्वारा अपने फैसले अवैध शराब रखने केे आरोप मे आरोपी रमेश पिता गणस्या उम्र 46 वर्ष निवासी शाहपुरा डिपो फल्या, जिला बड़वानी को आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500 रूपये जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया विशाल खाण्डे सा. द्वारा अपने फैसले में अवैध शराब बेचने के आरोप में आरोपी सायला पिता राधू उम्र 30 वर्ष निवासी खड़की, जिला बडवानी को धारा 34 (1) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया। अभियोजन की
सागर. न्यायालय विवेक कुमार पाठक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय ने कूट रचित ऋण पुस्तिका के माध्यम से जमानत प्रस्तुत करने वाली जमानतदार रेखाबाई पुत्री रधुनाथ विश्वकर्मा, पति प्रदीप विश्वकर्मा आयु 40 वर्ष निवासी जी.ए.डी. काॅलोनी, गोपालगंज सागर के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करने का आदेश दिया। शासन की ओर से पक्ष
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बड़वानी रश्मि मंडलोई द्वारा फालिये मारपीट करने के आरोप मे आरोपी बाटा पिता कानाए निवासी कढाई पानी फल्या अतरसंभाए थाना सिलावद जिला बड़वानी को धारा 294ए 323ए 506ए 34 भादवि एवं 25बी आयुध अधिनियम में आरोपी को भेजा जेल। अभियोजन की ओर से शीला अलावा सहायक जिला अभियोजन अधिकारी
सागर. न्यायालय रधुवीर प्रसाद पटैल अपर सत्र न्यायाधीश, देवरी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी वकील पिता कलू ग्वालिया उम्र 25 साल तथा हंसू पिता टुण्डे ग्वालिया उम्र 26 साल दोनों निवासी ग्राम सिंगपुर थाना देवरी जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से
सागर. न्यायालय श्रीमती नीतू कांता वर्मा विशेष न्यायाधीश पंचम अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सागर के न्यायालय ने आरोपी कैलाशपुरी गोस्वामी पिता स्व. झलकनपुरी गोस्वामी उम्र 70 साल निवासी रजाखेडी, मकरोनिया जिला सागर का अग्रिम जमानत के आवेदन को निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा0
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजपुर अरूणसिंह अलावा सा. द्वारा अपने फैसले मे आरोपी द्वारा अवैध शराब रखने के आरोप में आरोपी सुनिल पिता सुरपाल उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम दोंदवाडा स्कूल फल्या, जिला बड़वानी को धारा 34(1) आबकारी अधिनियम मेे आरोपीं को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2400 रू. जुर्माने सेे दण्डित
बड़वानी. न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सेंधवा उदयसिंह मरावी सा. द्वारा अपने फैसले में लूट व डकैती करने के आरोप में आरोपी हुकुम पिता भारत सिंह उम्र 30 वर्ष निवासी मेंडसिंग्या तेह सेंधवा जिला बड़वानी को धारा 458, 395/149, 397, 324/149 व 321/149 भादवि मे 10 सजा एवं कुल 4000 रूपये जुर्माने सेे दण्डित किया
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया विशाल खाडे द्वारा अपने फैसले मे आरोपी द्वारा अवैध शराब रखने के आरोप में आरोपी अजय पिता दादुलाल उम्र 25 वर्ष निवासी आमदा पानसेमल जिला बड़वानी को धारा 34(1) आबकारी अधिनियम में आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रू. जुर्माने से दण्डित किया गया। अभियोजन
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी सुश्री रश्मि मण्डलोई बड़वानी द्वारा अपने आदेश में आरोपी द्वारा गुमटी में रखे सामान की चोरी के आरोप में आरोपीगण कृष्णा पिता कैलाश एवं सुनिल पिता छगन निवासीगण सेगांव को धारा 457, 380 भादवि में भेजा जेल। मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा बताया गया
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी रश्मि मण्डलोई बड़वानी द्वारा गुमटी मे रखे हेलमेट, चश्मे और बेल्ट चोरी करने के आरोप में आरोपीगण कृष्णा पिता कैलाश एवं सुनिल पिता छगन निवासी सेगांव को धारा 461 भादवि में भेजा जेल। मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा बताया गया कि- घटना दिनांक 30.11.2020
सागर. न्यायालय नीलेन्द्र कुमार तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी हीरेन्द्र ठाकुर उम्र 26 साल का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री दिनेश कुमार मालवीय, बीना ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त
सागर. न्यायालय श्रीमती नीतू कांता वर्मा विशेष न्यायाधीश पंचम अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सागर के न्यायालय ने नाबालिग को बहला फुसला के लेजाकर बलात्संग करने वाले आरोपी गुरू सेवक पिता गुरूचरण सिंह उम्र 30 साल निवासी ग्राम बडसो थाना सदर जिला पटियाला, पंजाब का जमानत का आवेदन को निरस्त करने का आदेश दिया गया।
बड़वानी. न्यायालय विशेष न्यायालय दिनेशचन्द्र थपलियाल सा. बड़वानी द्वारा अपहरण करने के आरोप मे आरोपी सागर उर्फ चिकु निवासी ग्राम गंधावल थाना पाटी, जिला बड़वानी को धारा 363, 366, 323, 506, भादवि एवं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में भेजा जेल। अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा
सागर. न्यायालय रधुवीर प्रसाद पटैल अपर सत्र न्यायाधीश, देवरी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी आकाश पिता रमेश विश्वकर्मा उम्र 25 साल निवासी गौरझामर तहसील देवरी जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी कपिल पाण्डे, देवरी जिला सागर ने