सागर. न्यायालय सुधांशु सक्सेना विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 रहली, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी अनिल उर्फ अन्नू का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा. जिला अभियोजन अधिकारी आशीष त्रिपाठी, रहली जिला
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सेंधवा मो. जफर खाना सा. द्वारा अपने फैसले मे लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने वाले आरोपी मुस्तकिम पिता जफर खॉन मेवात उम्र 27 वर्ष निवासी नेहदा थाना जिला नुहू (हरियाणा) को धारा 279, 427 भादवि, एवं मोटरयान अधिनियम में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया
सागर. न्यायालय श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगीऋषि विशेष न्यायाधीश नवम अपर सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट सागर के न्यायालय ने आरोपी छोटू उर्फ ग्रेवियल सायमन पिता सुरेश सायमन निवासी न्यू कॉलोनी सागर जिला सागर का जमानत का आवेदन को निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर
भोपाल. न्यायालय श्रीमति कुमुदनी पटेल अपर सत्र न्यायाधीश भोपाल ने मूक बधिर बालिका एवं अन्य नाबालिक बालकों के साथ यौन शोषण एवं मारपीट करने वाले साईं विकलांग आश्रम के संचालक 72 वर्षीय एमपी अवस्थी को धारा 376 2, ;ग, 377 3, के तहत 10-10 वर्ष के कारावास एवं धारा 374 व 323 के तहत 1-1
सागर. न्यायालय उमाशंकर अग्रवाल प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बण्डा, जिला सागर के न्यायालय नें आरोपी पंचम यादव पिता रज्जू यादव उम्र 29 साल निवासी ग्राम चौकी थाना बण्डा जिला सागर म.प्र. की अदालत ने जेल भेजा। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उभय पक्ष को सुना गया। राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा0 जिला अभियोजन
बड़वानी. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती कृष्णा परस्ते सेेंधवा द्वारा अपने आदेश में आरोपी अखीराज पिता रमेश उम्र 21 वर्ष निवासी रानीपूरा महाराष्ट्र हाल मूकाम इंद्रा फल्या ग्राम धावडी जिला बड़वानी की धारा 363, 366, 376(2)(एन) भादवि एवं 3/4, 5 एल/6 पाक्सो एक्ट में जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया। अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति
बड़वानी. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बडवानी जैनुल आब्दीन द्वारा आरोपीगण टीकाराम पिता बारकिया उम्र 25 वर्ष, गुलाबसिंह पिता अमरसिंह उम्र 29 वर्ष, मुकेश उर्फ नुकड़ा पिता बारकिया उम्र 19 वर्ष सभी निवासीगण ग्राम उबादगड़ पटेल फल्या थाना पाटी जिला बड़वानी को धारा 294, 307, 506, 34 भादवि के तहत हत्या का प्रयास करने के आरोप
सागर. न्यायालय नीलेन्द्र कुमार तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना के न्यायालय ने आरोपी राकेश मालवीय निवासी इन्द्रा कॉलोनी इटारसी होशंगावाद म.प्र. का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री दिनेश कुमार मालवीय, बीना जिला सागर
सागर. न्यायालय अभिलाष जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय ने आरोपी सुफिया खां, शाहनबाज, अल्ताफ निवासी बीना जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्याम सुन्दर गुप्ता, बीना जिला सागर ने शासन का
सागर. न्यायालय राकेश कुमार ठाकुर अपर सत्र न्यायाधीश देवरी के न्यायालय ने आरोपी पवन बल्द दर्शन सिंह राजपूत उम्र 55 साल निवासी रीछई तहसील देवरी जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी कपिल पाण्डे,
सागर. न्यायालय रधुवीर प्रसाद पटैल अपर सत्र न्यायाधीश देवरी के न्यायालय ने आरोपी कमलेश उर्फ मोहन पिता मूलचंद लोधी उम्र 25 साल एवं मूलचंद पिता हरगोविन्द लोधी उम्र 50 साल दोनो निवासी कोपरा थाना देवरी जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य
सागर. न्यायालय राकेश कुमार ठाकुर अपर सत्र न्यायाधीश देवरी के न्यायालय ने आरोपी बाबू जाटव पिता रतिराम जाटव उम्र करीब 33 साल निवासी सिलारी थाना देवरी जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी कपिल
सागर. न्यायालय रधुवीर प्रसाद पटैल अपर सत्र न्यायाधीश देवरी के न्यायालय ने आरोपी सचिन धाकरे पिता भैयालाल धाकरे उम्र 22 साल निवासी राजीव नगर वार्ड मोतीनगर, सागर एंव मुन्ना लाल साहू पिता मूलचंद साहू निवासी ग्राम गंभीरिया थाना मकरोनिया जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से
बड़वानी. न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सेंधवा उदयसिंह मरावी द्वारा आरोपी कुॅवरसिंह पिता सुरसिंह निवासी वडफल्या घौलियागिर की धारा 294ए 302 भादवि में हत्या करने के आरोप में जमानत निरस्त की गई । अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि दिनांक 10/07/2020 की है। आरोपी कॅुवरसिंह निवासी वड़फल्या ग्राम धौलियागिर ने मृतक टुलिया
शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी इकरार बैग पिता सत्तार बेग उम्र 33 वर्ष निवासी बंजीपुरा शुजालपुर सिटी का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया । सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया विशाल खाड़े द्वारा आरोपी द्वारा बकरे चोरी करने के आरोप में आरोपी सावन पिता रमेश उम्र 22 वर्ष निवासी कुंजरी का धारा 457ए 380 भादवि मे जमानत आवेदन निरस्त किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी भारतसिंह कनेल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खेतिया द्वारा की गई। मीडिया प्रभारी
सागर. न्यायालय अभिलाष जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी अर्जुन एवं देशराज अहिरवार निवासी मंडी बमौरा तहसील बीना जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्याम सुन्दर गुप्ता
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सेंधवा मो. जफर खाना सा. द्वारा अपने फैसले में लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने वाले आरोपी गिरीश पिता वासुदेव उम्र 29 वर्ष निवासी बालगंज सुनारोगली जिला मंदसौर को धारा 279 एवं 337 भादवि, 66/192 मोटर अधिनियम में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 12000 रूपये जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेतट प्रथम श्रेणी अंजड अमूल मण्डरलोई द्वारा अपने आदेश में ठीकरी थानांतर्गत लगभग 12 वर्ष पूर्व हुई सड़क दुर्घटना के मामले में फरार आरोपी श्रीराम पांडे पिता राम खिलावन पांडे निवासी शास्त्री नगर भिंड की जमानत आवेदन निरस्त करते हुए केंद्रीय जैल बड़वानी भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी अकरम मंसूरी
शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी शांतिलाल पिता बाबुलाल गुर्जर उम्र 26 वर्ष निवासी बंजारी थाना अवंतिपुर बडोदिया का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियों कान्फे्सिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति डी पी ओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुये निरस्त किया गया। सहा.जिला मीडिया प्रभारी