शाजापुर. सुरेश कुमार नरगावे ए.डी.पी.ओ. शाजापुर ने बताया कि न्यायालय जे.एम.एफ.सी सुश्री हर्षिता सिंगार शाजापुर द्वारा आरोपी पप्पू उर्फ रामेश्वर पिता लक्ष्मीनारायण परमार का जमानत आवेदन मंगलवार को निरस्त किया गया। फरियादी बलवंत सिंह पिता गोकुल सिंह परमार ने थाना सुंदरसी पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह खेती किसानी का काम करता है। उसकी
भोपाल. विशेष न्यायालय पॉक्सो भोपाल के द्वारा 15 वर्षीय नाबालिग को बहला.फुसलाकर ले जाने और बलात्कार करने वाले आरोपी अनस खान एवं उसके मामू अजीम दुर्रानी को धारा 376 (2) भादवि में 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 313 भादवि में 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अनस को धारा 366ए में 7 वर्ष एवं
सागर. न्यायालय रविन्द्र कुमार धुर्वे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवरी जिला सागर ने आरोपीगण अनूप दांगी, नीेलेन्द्र दांगी, अभिषेक दांगी, सोनू शर्मा एवं मोनू शर्मा निवासी जैतपुर थाना देवरी जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला
सागर. न्यायालय उमाशंकर अग्रवाल अपर सत्र न्यायाधीश जिला सागर ने आरोपी हरप्रसाद पटैल का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री ताहिर खान, बण्डा जिला सागर ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजपुर निर्भय कुमार गरवा द्वारा आरोपी किशोर पिता कोला उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम कछवानिया व सुरेश पिता बालाराम निवासी ग्राम खलघाट को धारा 420, 120 बी भा.द.वि. के तहत जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्याम परमार सहायक जिला अभियोजन अधिकारी राजपुर द्वारा की गई। अभियोजन
सागर. न्यायालय रविन्द्र कुमार धुर्वे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवरी जिला सागर ने आरोपी प्रकाश पिता करन सिंह अहिरवार उम्र 40 साल निवासी रामघाट तिगड्डा देवरी जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री
सागर. न्यायालय उमाशंकर अग्रवाल अपर सत्र न्यायाधीश जिला सागर ने आरोपी मोहन पिता छुटिया रैकवार उम्र 59 सालका जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी ताहिर खान, बण्डा जिलासागर ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त
सागर. न्यायालय- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अभिलाष जैन बीना जिला सागर के न्यायालय नेआरोपीगण राजा उर्फ राघवेन्द्र सेन उम्र 22 साल निवासी सुभाषनगर थाना मोतीनगर सागर एवं अमित रोहित(अहिरवार) उम्र 20 साल निवासी संत रविदास वार्ड थाना मोतीनगर सागर जिला सागरका जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत
शाजापुर. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी ओमकार सिंह पिता हरिबक्श सिंह उम्र 34 वर्ष निवासी धोलपुर थाना कालापीपल का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया । सहा. जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ
शुजालपुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी भारत पिता रामखिलावन पटेल उम्र 44 वर्ष निवासी बरखेडा पठानी मकान नं 173 नजीराबाद जिला भोपाल जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया
शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी विक्रम पिता गुलाबसिंह राजपुत उम्र 42 वर्ष निवासी बी 10 भक्त नगर उज्जैन का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियों कॉन्फ्रंसिंग के माध्यम से उपस्थित संजय मोरे अति डी पी ओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुये निरस्त किया गया। सहा. जिला मीडिया
शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी अर्जुनसिंह पिता तोलाराम गुर्जर उम्र 25 निवासी मुबारिकपुर चिराटिया थाना अवंतीपुर बडोदिया का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियों कान्फे्सिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति डी पी ओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुये निरस्त किया गया। सहा.जिला मीडिया प्रभारी
भोपाल. दिनांक को अपर सत्र न्याायाधीश भोपाल श्रीमती कुमुदिनी पटेल के न्यायालय में स्कूल जाते समय नाबालिग छात्राओं का पीछा कर छेडछाड तथा मारपीट करने वाले आरोपी जितेन्द्र् पिता कमलदास बैरागी उम्र 19 वर्ष नि. बीडीए क्वार्टर बैरागढ भोपाल को धारा 354 भादवि एवं 11/12 पाक्सो् एक्टस में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1500
बड़वानी. न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सेंधवा उदयसिंह मरावी सा. द्वारा अपने आदेश में आरोपी राजकुमार पिता छोगालाल निवासी जोगवाड़ा रोड़ सेंधवा जिला बड़वानी को धारा 420, 467, 468 भादवि एवं 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1956 एवं उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा 7 में जिनींग फेक्टरी में अवैध रूप से रासायनिक उर्वरक का भण्डारण
सागर. न्यायालय रवि कुमार बौरासी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सागर के न्यायालय ने जप्त शुदा राषि का सुपुर्दनामा आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी सचिन गुप्ता, सागर ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार
शाजापुर. न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपी दिनेश पिता बद्रीलाल पूर्विया उम्र 33 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 01 बंजीपुरा शुजालपुर सिटी का जेल वांरट बनाकर उसे उप जेल शुजालपुर भेजा गया। सहा. जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा बताया गया कि, दिनांक 09/10/2020 को पीडिता ने थाना शुजालपुर सिटी पर एक लेखी आवेदन पत्र
शाजापुर. न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपी चॉद खॉ पिता बाबू खॉ उम्र 34 वर्ष निवासी कृष्णा नगर कॅालोनी शुजालपुर मण्डी का जेल वांरट बनाकर उसे उप जेल शुजालपुर भेजा गया। सहा. जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 19/01/2020 को रात करीब 11:30 बजे फरियादी गुफरान अपने घर वालों के साथ
शाजापुर. जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी धर्मेन्द्र पिता विक्रम सिंह मेवाडा उम्र 22 वर्ष निवासी झाडला शुजालपुर मंडी का द्वितीय जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते
शाजापुर.जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी हरिसिंह पिता जगन्नाथ जाटव निवासी पचावदा थाना शुजालपुर सिटी का द्वितीय जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया
बड़वानी. न्यायालय विशेष न्यायालय बड़वानी दिनेशचन्द्र थपलियाल सा. द्वारा अपने आदेश में गांजे के पौधे की खेती करने के आरोप मे आरोपी वेपारिया पिता पांड्या उम्र 40 साल निवासी सुखपुरी थाना सिलावद, जिला बड़वानी को धारा 8, 20 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत जेल भेजा गया। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना