सागर. न्यायालय श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगीऋषि विशेष न्यायाधीश नवम अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सागर के न्यायालय ने आरोपी नीलेश पटैल पिता मुन्ना पटैल, उम्र 22 साल निवासी बक्सवाहा थाना सुरखी तहसील व जिला सागर म.प्र. का जमानत का आवेदन को निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सेंधवा जफर खान सा. द्वारा अपने फैसले अवैध शराब रखने केे आरोप मे आरोपी नाम राजु पिता शोभाराम उम्र 55 साल निवासी शास्त्री कालोनी सेंधवा जिला बड़वानी को आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500 रूपये जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की
शाजापुर. न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर मनोज कुमार शर्मा द्वारा आरोपी कमल पिता भेरूलाल प्रजापति उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम धाराखेडी जिला शाजापुर का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया। रमेश सौंलकी अतिरिक्त डीपीओ शाजापुर ने बताया कि,दिनांक 27.07.2020 को सूचनाकर्ता दिलीप सिंह पाटीदार द्वारा थाना कोतवाली में सूचना दी गई कि किसी व्यक्ति
सागर. न्यायालय- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भूपेन्द्र तिवारी श्रृंखला न्यायालय केसली जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी लक्ष्मण उर्फ जादू पिता नन्हे भाई खंगार उम्र 50 वर्ष एवं बल्लू उर्फ बालकिशन पिता वीरन खंगार उम्र 33 वर्ष निवासी दोनों निवासी ग्राम देहचुआ, थाना केसली, जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया।
सागर. न्यायालय- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अभिलाष जैन बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी प्रिंस खनूजा निवासी रामवार्ड बीना जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्याम सुन्दर गुप्ता बीना, जिला सागर ने
शाजापुर. न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपी अमीन खां पिता अब्बस खाँ निवासी जामनेर का जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया। संजय मोरे अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि आरोपी अमीन खां के विरुद्ध न्यायालय में गोवंश परिवहन के अपराध का प्रकरण लंबित है। विचारण के दौरान आरोपी के अनुपस्थित रहने पर न्यायालय द्वारा
भोपाल.अपर सत्र न्यायालय बैरसिया श्रीमती तृप्ति शर्मा के न्यायालय ने हत्या के आरोपी सैयद जुनैद अली को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास धारा 25, 1 ख क में 2 वर्ष एवं धारा 27, 1 आर्म्स2 एक्ट में 5 वर्ष का सश्रम कारावास तथा कुल 1 लाख 5000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया तथा अपनी
भोपाल. न्याययिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल आशीष परसाई के न्यायालय में धोखाधडी कर महिला के साथ यौन शोषण एवं अडीबाजी करने वाले आरोपी देवेन्द्रड जोशी को थाना शाहपुरा द्वारा प्रस्तुत किया गया और न्यारयिक अभिरक्षा की मांग की गई। शासन की ओर से उपस्थित अभियोजन अधिकारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि आरोपी द्वारा सोशल मीडिया
भोपाल. जिला न्यायालय में मुख्य न्याायिक दण्डोधिकारी निशीथ खरे के न्यायालय में षड्यंत्रपूर्वक मकान की रजिस्ट्री कराने तथा लोन प्राप्ति कर किस्ते न जमा करने वाले आरोपी मुकेश पाल ने जमानत आवेदन प्रस्तु्त किया और कहा कि उसने कोई अपराध कारित नहीं किया हैए ना ही उसके विरूद्ध पूर्व में कोई अपराध पंजीबद्ध है। अभियोजन
बड़वानी . न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री सुमित्रा ताहेड़ द्वारा अपने आदेश द्वारा मोटरसायकल चोरी के प्रकरण के स्थायी वारण्टी आरोपी चन्द्रशेखर उर्फ अजय पिता विक्रम निवासी ग्राम अम्बापुरा थाना गंधवानी जिला धार की धारा 379/34 भादवि मे जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी मीना कुशवाह सहायक जिला लोक
सागर. न्यायालय श्रीमती आरती ए. शुक्ला तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश खुरई के न्यायालय ने आरोपीगण कीरत सिंह पिता कमल सिंह लोधी उम्र 22 वर्ष एवं कमल सिंह पिता दुर्ग सिंह लोधी उम्र 55 साल दोनो निवासी घोरट थाना खुरई जिला सागर को धारा 325 भादवि में दोषी पाते हुए दोनो आरोपीगण को 03-03 वर्ष के
सागर. न्यायालय श्रीमती आरती ए. शुक्ला तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश खुरई के न्यायालय ने आरोपीगण अर्जुन सिंह पिता करण सिंह लोधी उम्र 57 साल, साहव सिंह पिता अर्जुन सिंह लोधी उम्र 32 साल, सुखराम पिता अर्जुन सिंह लोधी उम्र 27 साल तीनो निवासी घौरट थाना खुरई जिला सागर को दोषी मानते हुए 03-03 वर्ष के
सागर. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नीलेन्द्र तिवारी, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी धनीराम रैकवार निवासी ग्राम बेसरा थाना भानगढ़ जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार मालवीय बीना, जिला
शाजापुर. सहायक मीडिया प्रभारी रमेश सोलंकी अति.डीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी शाजापुर द्वारा आरोपी रूघनाथ पिता नाथूलाल मालवीय उम्र 50 वर्ष निवासी केवडा स्वामी कॉलोनी जिला आगर को जेल वारंट बनाकर जेल भेजा गया। आरोपी के विरूद्ध न्यायालय में धारा 279, 337, 338 भादवि व धारा 39, 192, 146 मो. यान अधि. के
शाजापुर. न्यायालय विशेष न्यायाधीश शाजापुर द्वारा हनी ट्रेप की आरोपिया टीना मंडलोई पिता नंदकिशोर निवासी शाजापुर का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया। आरोपिया द्वारा अन्य आरोपीगण के साथ मिलकर फरियादी संजय के साथ घटना की गई। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट थाना लालघाटी शाजापुर पर दर्ज करायी। विवेचना के दौरान आरोपी टीना मंडलोई को
शाजापुर. जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपी जुबेर खां पिता बाबू खां उम्र 27 वर्ष निवासी प्रेम नगर कॉलोनी शुजालपुर मंडी का जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया। संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 13.09.20 को सुबह 10:20 बजे फरियादी मुबिन
शाजापुर. न्यायालय विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी भूपेन्द्र पिता अनारसिंह सोलंकी उम्र 42 वर्ष निवासी राजपूत बस्ती ग्राम बाईहेडा जिला शाजापुर को जेल वारंट बनाकर जेल भेजा गया। रमेश सोलंकी अति. डीपीओ शाजापुर ने बताया कि आरोपी ने पीडिता के साथ अश्लील हरकत
शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी जीवन उर्फ बुल्ला पिता सोमाजी निवासी ग्राम हापाखेड़ा थाना सुंदरसी जिला शाजापुर का द्वितीय जमानत आवेदन भी निरस्त किया गया। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, फरियादी नासिर उसके रिश्तेदार इस्माइल का न्यू हॉलैंड कंपनी का ट्रैक्टर क्रमांक एमपी 37 ए 3779
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सेंधवा जफर खान सा. द्वारा अपने फैसले अवैध शराब रखने केे आरोप मे आरोपी मधु भूरिया पिता नात्था भूरिया उम्र 45 वर्ष निवासी नया बस स्टेंण्ड सेंधवा शहर जिला बड़वानी को आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500 रूपये जुर्माने सेे दण्डित किया
सागर. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नीलेन्द्र तिवारी बीना जिला सागर के न्यायालय नेआरोपी धीरेन्द्र पिता लक्ष्मी प्रसाद पांडे उम्र 34 साल ग्राम हिनौता थाना मनगवां जिला रीवा का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारीदिनेश कुमार