सागर. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नीलेन्द्र तिवारी, बीना जिला सागर के न्यायालय नेआरोपीभरत रैकवार का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार मालवीय बीना, जिलासागर ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण
सागर. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती पूजा पाठक बौरासी जिला सागर के न्यायालय ने साईकिल का सुपुर्दगीनामा निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारीदिनेश कुमार खातेकर जिलासागर ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार
सागर. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हेमंत सबिता, बण्डा जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी किस्सू उर्फ किशोरी यादव पिता शंकर यादव निवासी दुलचीपुर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी शरद सिंह यादव बण्डा, जिला
बड़वानी.न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजपुर अरूणसिंह अलावा द्वारा अपने आदेश से अवैध पिस्टल व् कारतूस बेचने के आरोपी रमेश पिता बल्लामसिंह उम्र 35 वर्ष निवासी उण्डील खोदरी थाना पलसुद जिला बड़वानी को धारा 25,27, 32 आमर्स एक्ट के तहत जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी खुमसिंह चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी राजपुर
भोपाल. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैरसिया श्रीमती श्वेता तिवारी के न्यायालय में स्त्रीे की लज्जा् भंग करने वाले आरोपी शैलेंद्र मीणा ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया कि उसके विरूद्ध झूठा मामला पंजीबद्ध किया गया है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। शासन की ओर से पैरवी करते हुए अभियोजन अधिकारी मिथिलेश चौबे ने
भोपाल. जिले के न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल लालता सिंह के न्यायालय में ऑनलाईन खरीदी में धोखाधडी करने वाले आरोपीगण अनाम हैदर एवं जफर खान ने जमानत आवेदन प्रस्तुेत किया और झूठा फंसाये जाने की बात कही। उपस्थित अभियोजन अधिकारी श्रीमती रचना चिडार ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि वर्तमान में ऑनलाइन
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सेंधवा जफर खान सा. द्वारा अपने फैसले अवैध शराब रखने केे आरोप मे आरोपी कुंवारासिंग पिता रजान उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम देवली जिला बड़वानी को आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500 रूपये जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से
शाजापुर. न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपीगण राज उर्फ राहुल पिता बाबुलाल उम्र 29 वर्ष निवासी अरनियां कलां थाना अवंतीपुर बडोदिया हाल मुकाम फ्रिगंज शुजालपुर मण्डी, पवन पिता आत्माराम उम्र 21 वर्ष ग्राम कमलिया थाना शुजालपुर मण्डी का जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया। सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि,
शाजापुर. जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपीगण आशीष पिता दिनेश पाठक उम्र 31 वर्ष, लखन पिता बद्रीप्रसाद पाठक उम्र 38 वर्ष निवासीगण श्यामपुर का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को
शाजापुर. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी शाकिब पिता मजहरअली निवासी वार्ड 02 किला शुजालपुर सिटी का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया । सहा. जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने
शाजापुर. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर जिला शाजापुर द्वारा आरोपी गोलु उर्फ लोकेश उर्फ पंकज मीणा पिता राजेश मीणा उम्र 34 वर्ष निवासी शुजालपुर मंडी को धारा 324 ‘’दो शीर्ष में’’ भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए न्यायिक अभिरक्षा में बितायी गई 12 दिवस की अवधि के कारावास से और 2500-2500 रूपये कुल 5000 रूपये
सागर. न्यायालय- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हेमंत सबिता, बण्डा जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी दिनेश पिता फूलसिंह यादव उम्र 22 साल थाना शाहगढ जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी शरद सिंह यादव
सागर. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नीलेन्द्र तिवारी बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी छोटे राजा उर्फ छोटू निवासी ग्राम कंनिया थाना भागगढ जिला सागरका जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार मालवीय बीना,
सागर. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नीलेन्द्र तिवारी, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी सौरभ उर्फ चिराटा पिता रूपनारायण तिवारी उम्र 23 साल निवासी ग्राम परसोरा थाना भानगढ़ जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया विशाल खाड़े द्वारा अपने आदेश में रूपये से भरा बैग चुराने के आरोप में आरोपीगण नरपत पिता नाथूलाल, अमन पिता जीलमल, बैजू पिता जगजीवन ग्राम कडिया सासी तहसील पचोर थाना बोग जिला राजगढ को धारा 379, 380 भादवि के तहत् पुलिस रिमाण्ड पर भेजा गया। अभियोजन की ओर
भोपाल. जिले के न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेरट प्रथम श्रेणी भोपाल लालता सिंह के न्यायालय में घर में घुसकर चोरी करने वाले आरोपीगण राजेश परमार एवं लहरिया बाई भोपाल ने जमानत आवेदन प्रस्तुंत किया और झूठा फंसाये जाने की बात कही। उपस्थित अभियोजन अधिकारी श्रीमती रचना चिडार ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि वर्तमान में
भोपाल. जिला न्यायालय में मुख्य न्यायिक दण्डााधिकारी निशीथ खरे के न्यायालय में स्कूल में घुसकर चोरी करने वाले आरोपी मोनू उर्फ टउआ ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया और झूठा फंसाये जाने की बात कही है। अभियोजन अधिकारी सुश्री दिव्याद शुक्लाु ने बताया कि आरोपी ने शैक्षिक संस्थान से लगभग 20000 रूपये का सामान चोरी किया
भोपाल. जिला न्यायालय में मुख्य न्याययिक दण्डाकधिकारी निशीथ खरे के न्यायालय में आरोपी चंदन करोसिया ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया और पुलिस द्वारा झूठा मामला पंजीबद्ध करने की बात कही है। अभियोजन अधिकारी सुश्री दिव्याा शुक्लाा ने बताया कि आरोपी ने झुग्गीा के पास आग लगाकर वहां रहने वाले रहवासी को आर्थिक क्षति पहुँचाई है
सागर. न्यायालय सुश्री स्वाति बजाज, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला सागर के न्यायालय ने कूटरचित ऋण पुस्तिका लगाकर जमानत कराने वाले आरोपी मनीष अहिरवार पिता नाथूराम उर्फ नरेन्द्र अहिरवार उम्र 48 वर्ष, निवासी गोपालगंज जिला सागर के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया। सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती अंजली नायक ने बताया
शाजापुर. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी देवसिंह उर्फ देवीसिंह अहिरवार पिता जगन्नाथ अहिरवार उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम जामनेर का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया । संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर